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अगर आपका भी पैनकार्ड हो गया हैं एनएक्टिव, तो आप नहीं कर पाएंगे ये 12 काम, जानें क्या कहता है नियम ?

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सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. ऐसे लोग अब ये 12 तरह के ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे. इसकी पूरी सूची आप नीचे पढ़ सकते हैं? इस के लिए कोई भी समाधान है…आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA के तहत आधार और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया था। आम तौर पर करदाताओं के निवेश, ऋण और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों की जानकारी एकत्र करने और मिलान करने के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होती है।

इन 12 कामों को करने में आएगी दिक्कत

  • आयकर अधिनियम की धारा 114बी में साफ कहा गया है कि देश में किसी भी वित्तीय लेनदेन के लिए पैन नंबर देना जरूरी है। ऐसे में अगर पैन कार्ड निष्क्रिय है तो आपको ये 12 ट्रांजैक्शन करने में दिक्कत आ सकती है…
  • बैंक खाता खोलने के लिए पैन कार्ड का विवरण देना होगा, केवल ‘बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट’ खोलने के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता से छूट दी जा सकती है।
  • बैंक खाते में 50,000 रुपये या उससे अधिक की नकद जमा पर पैन कार्ड जारी किया जाता है। वैकल्पिक रूप से, आप डिजिटल लेनदेन का विकल्प चुन सकते हैं।
  • शेयर बाजार में किसी भी तरह के लेनदेन के लिए आपको एक डीमैट खाते की आवश्यकता होती है। डीमैट खाता खोलने के लिए पैनकार्ड विवरण की आवश्यकता होती है।
  • डेबिट या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते समय भी आपको पैन कार्ड नंबर देना होगा।
  • बीमा के लिए अगर प्रीमियम 50,000 रुपये से ज्यादा है तो पैन कार्ड नंबर देना होगा.
  • किसी होटल या रेस्तरां में 50,000 रुपये या उससे अधिक का नकद भुगतान करने के लिए पैन विवरण की आवश्यकता होती है।
  • विदेशी मुद्रा विनिमय या एक बार में 50,000 रुपये से अधिक की विदेश यात्रा के लिए नकद भुगतान के लिए पैन कार्ड नंबर देना होगा।
  • 50,000 रुपये से अधिक के म्यूचुअल फंड भुगतान के लिए आपको पैन विवरण देना होगा।
  • किसी कंपनी के डिबेंचर या बॉन्ड खरीदने के लिए 50,000 रुपये का भुगतान करने पर पैन कार्ड का विवरण देना होगा।
  • भारतीय रिजर्व बैंक से 50,000 रुपये या उससे अधिक के बांड की खरीद के लिए भुगतान करने के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होती है।
  • बैंक से एक दिन में 50,000 रुपये या उससे अधिक का डिमांड ड्राफ्ट, पे-ऑर्डर या बैंकर्स चेक फॉर्म खरीदने पर भुगतान करने पर पैनकार्ड की जानकारी देनी होगी.
  • बैंक में वित्तीय वर्ष के दौरान 50,000 रुपये से अधिक और कुल 5 लाख रुपये की सावधि जमा के लिए पैनकार्ड विवरण देना होगा।

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