वोटर आईडी के बिना भी मतदान किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की है। चुनाव आयोग ने 11 ऐसे दस्तावेज तय किए हैं जिन्हें मतदान के लिए दिखाया जा सकेगा। जानिए अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो कौन से दस्तावेज मतदान में उपयोगी होंगे।
अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो आप इन दस्तावेजों के साथ भी वोट कर सकते हैं।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जिन नागरिकों के नाम मतदाता सूची में हैं, वे भी बिना मतदाता पहचान-पत्र के मतदान कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए 11 प्रकार के दस्तावेज तय किए हैं। यदि आपके पास इनमें से कोई भी दस्तावेज है तो आप मतदान कर सकते हैं।
इन 11 दस्तावेजों में से कोई एक होना अनिवार्य है।
चुनाव आयोग ने मतदान के लिए जिन 11 दस्तावेजों का उल्लेख किया है, उनमें से कोई भी एक दस्तावेज मतदान के लिए आवश्यक है। इसमें पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, डाकघर और बैंक द्वारा जारी पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड शामिल हैं। इसके अलावा श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड, पेंशन कार्ड जिस पर आपकी फोटो हो और वह सत्यापित हो, उसका भी मतदान के लिए उपयोग किया जा सकता है। चुनाव आयोग का कहना है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड और सांसदों/विधायकों/एमएलसी द्वारा जारी आधिकारिक पहचान पत्रों के जरिए भी मतदान किया जा सकेगा। इसके साथ ही अगर आप केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं या पीएसयू और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारी हैं तो आप कंपनी के फोटो आईडी के आधार पर भी वोट कर सकते हैं।
सुनिश्चित करें कि आप इनमें से कोई भी दस्तावेज अपने साथ ले जाना न भूलें। मूल दस्तावेज लें, फोटोकॉपी नहीं। मतदान से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न या समस्या है तो मतदान केंद्र पर तैनात मतदान कर्मचारियों से बात करें और उन्हें अपनी समस्या बताएं।
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- विशिष्ट विकलांगता आईडी (यूडीआईडी)
- सेवा आईडी कार्ड
- डाकघर या बैंक पासबुक
- श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट
- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
- पेंशन कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
- एमपी-एमएलए या एमएलसी द्वारा जारी आधिकारिक पहचान पत्र