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अब देश में इमरजेंसी के समय जेल में बंद हुए लोगों को मिलेगी 20000 रुपये मंथली पेंशन,बस करना होगा यह काम

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बिज़नस न्यूज़ डेस्क, देश में इमरजेंसी के समय जेल में बंद हुए लोगों को मिलेगी 20000 रुपये मंथली पेंशन मिलेगी। यानी, साल 1975 से 1977 तक जेल में बंद हुए लोगों को सरकार पेंशन देगी। उसके लिए लोगों को बस कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट देने होंगे, जिसके बाद हर महीने 20,000 रुपये पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। ओडिशा सरकार ने 1975 से 1977 के बीच इमरजेंसी के दौरान जेल में बंद रहे व्यक्तियों को ₹20,000 मंथली पेंशन देने की घोषणा की है। यह पेंशन उन व्यक्तियों को दी जाएगी जो 1 जनवरी 2025 तक जीवित हैं। इसके साथ ही सरकार उनकी चिकित्सा खर्चों की भरपाई भी करेगी।

घोषणा और लाभार्थियों की पहचान

यह फैसला ओडिशा सरकार के राज्य के गृह विभाग ने 13 जनवरी 2025 को जारी नोटिफिकेश में कही है। यह पेंशन उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें इमरजेंसी के दौरान मेन्टेनेन्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट (MISA) के तहत गिरफ्तार किया गया था। सरकार ने पात्र व्यक्तियों की पहचान के लिए राज्य और जिला स्तर पर समितियां गठित की हैं। इमरजेंसी के दौरान पूरे देश में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ओडिशा सरकार का यह कदम ऐसे बंदियों को उनका हक दिलाने के लिए उठाया गया है।

पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

पात्र व्यक्ति पेंशन के लिए कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में इमरजेंसी के दौरान अपनी गिरफ्तारी से संबंधित डॉक्यूमेंट, तीन सह-बंदियों के नाम और MISA के तहत जेल जाने की पुष्टि वाला शपथ पत्र शामिल करना होगा।

मुख्यमंत्री का बयान

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि यह पेंशन और सुविधाएं इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों की मांगों को ध्यान में रखकर घोषित की गई हैं। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि इन फायदों में हेल्थ बीमा और रेलवे सुविधाएं भी शामिल होंगी। यह कदम इमरजेंसी के दौरान जेल गए व्यक्तियों के संघर्ष और योगदान को सम्मानित करने के लिए उठाया गया है।

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