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अब बिना इंश्योरेंस के नहीं मिलेगा पेट्रोल, डीजल और फ़ास्ट-टैग, मोदी सरकार ने की बड़ी तैयारी

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नए नियमों के अनुसार, आप अपने वाहन के लिए वैध थर्ड पार्टी बीमा के बिना ईंधन (पेट्रोल या डीजल) नहीं खरीद सकते। न केवल ईंधन के लिए बल्कि फास्टैग के लिए भी आपको बीमा के कागजात दिखाने होंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आपके वाहन के पास वैध थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी है, तो उसे भी फास्टैग से जोड़ना होगा। यदि आपके पास थर्ड पार्टी बीमा प्रमाण है, तभी आप ईंधन खरीद पाएंगे और बाकी लाभ उठा पाएंगे। यदि आप बिना बीमा के सड़क पर वाहन चलाते हुए पकड़े गए तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। सरकार ने ईंधन खरीदने, फास्टैग और प्रदूषण एवं लाइसेंस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए वाहनों का बीमा प्रमाण दिखाना अनिवार्य कर दिया है।

तृतीय पक्ष बीमा आवश्यक है।

  • भारत में सभी वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य हो गया है। इसमें दो पहिया और चार पहिया वाहन शामिल हैं। अगर आपके पास कार या बाइक-स्कूटर है तो उसका बीमा कराना जरूरी है।
  • भारत की सड़कों पर अब बिना थर्ड पार्टी बीमा के वाहन चलाना अवैध है। इसके लिए आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
  • तृतीय पक्ष बीमा आपके वाहन से तीसरे पक्ष को होने वाली क्षति से सुरक्षा प्रदान करता है। यदि आप किसी दुर्घटना में शामिल हैं, तो आपका तृतीय पक्ष बीमा तीसरे पक्ष को हुए नुकसान को कवर कर सकता है।

मोटर वाहन अधिनियम क्या कहता है?

मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, सड़क पर चलने वाले सभी वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा होना अनिवार्य है। सरकार ने नया बीमा खरीदते समय फास्टैग को वैध थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी से जोड़ना भी अनिवार्य कर दिया है।

FASTag से जुड़ना क्यों महत्वपूर्ण है?

इसका मतलब यह है कि पेट्रोल पंपों पर वाहन में ईंधन भरने से पहले बीमा प्रमाण देखा जाएगा। अक्सर हर चीज की जांच फास्टैग प्रणाली के जरिए की जाती है। ऐसे में फास्टैग के साथ इंश्योरेंस को भी जोड़ना होगा।

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