अगर आप छोटे बिजनेस के मालिक हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। क्योंकि अब छोटे व्यापारी सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर कर सकेंगे. इस योजना के तहत पंजीकृत व्यवसायी की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को 5 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा. यूपी की योगी सरकार ने भी इस योजना को मंजूरी दे दी है. योगी सरकार की ‘मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना’ का लाभ उठाने के लिए कारोबारी की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए. क्योंकि इस उम्र के लोग योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
दुर्घटना के बाद स्थायी विकलांगता की स्थिति में सीएमओ द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। व्यापारी के साथ दुर्घटना होने पर पीड़ित परिवार के सदस्य को बीमा राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसकी एक प्रति सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उद्योग उपायुक्त को जमा करनी होगी। इसके बाद बीमा राशि एक माह के अंदर निदेशालय स्तर से डीबीटी द्वारा नामित व्यक्ति के बैंक खाते में सीधे भेज दी जायेगी.
इस योजना के तहत केवल उन व्यापारियों को लाभ मिलेगा जो जीएसटी विभाग द्वारा संचालित व्यापार दुर्घटना बीमा योजना के तहत लाभ के पात्र नहीं हैं। एमएसएमई विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में करीब 96 लाख एमएसएमई कार्यरत हैं. इसमें से केवल 15.50 लाख इकाइयां ही उद्योगम पोर्टल पर पंजीकृत हैं। राज्य में 30 लाख से ज्यादा छोटे व्यापारी हैं जिनका सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपये से कम है. पोर्टल पर पंजीकरण कराकर उन्हें बीमा का लाभ दिया जाएगा।