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अलर्ट! Birth Certificate को लेकर सरकार ने जारी की डेडलाइन, यहां जानिए कैसे करना होगा आवेदन

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भारत के नागरिकों के पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होना आवश्यक है। ये दस्तावेज़ कई उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। इन दस्तावेजों में कई अलग-अलग प्रकार के दस्तावेज शामिल हैं। इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जैसे दस्तावेज शामिल हैं। लेकिन, इसका एक दस्तावेज जन्म प्रमाण पत्र भी है। जन्म प्रमाण पत्र के बारे में बहुत से लोग सोचते हैं कि यह केवल स्कूल में प्रवेश पाने के लिए ही उपयोगी है। लेकिन, बाद में कई कार्यों के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है। इसका उपयोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी किया जाता है। हाल ही में भारत सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र बनवाने और उसमें बदलाव कराने की समयसीमा जारी की है।

मैं कब तक आवेदन कर सकता हूँ?

भारत सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र में बदलाव करने की समय सीमा तय कर दी है। इतना ही नहीं जिन लोगों के जन्म प्रमाण पत्र नहीं बने हैं। वे लोग भी इस तिथि तक जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारत सरकार ने इसके लिए 27 अप्रैल 2026 की अंतिम समयसीमा तय की है। 27 अप्रैल 2026 के बाद अगर किसी के जन्म प्रमाण पत्र में कोई गलत जानकारी दर्ज होती है। इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक अपना जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है। वे लोग भी इस तिथि तक जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

नियमों में परिवर्तन

भारत में जन्म प्रमाण पत्र पहले जन्म के 15 वर्ष बाद तक बनवाया जा सकता है। लेकिन, अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। अब 15 वर्ष से अधिक आयु के लोग भी जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले इसके लिए समय सीमा 31 दिसंबर 2024 तय की गई थी। अब सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए इस समयसीमा को 27 अप्रैल 2026 तक बढ़ा दिया है। यदि आपके जन्म प्रमाण पत्र में कोई गलती है तो आप निर्धारित समय सीमा से पहले बदलाव के लिए आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि, 27 अप्रैल 2026 के बाद परिवर्तन करने का विकल्प अक्षम हो जाएगा।

ऐसे करें आवेदन

अगर किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो वह भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://dc.crsorgi.gov.in/crs पर लॉग इन करके स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसके अलावा जो लोग बदलाव करवाना चाहते हैं या जिनकी उम्र 15 साल से अधिक है, उन्हें स्थानीय नगर निगम कार्यालय या संबंधित कार्यालय में जाकर इसके लिए ऑफलाइन आवेदन करना होगा। जिसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेज भी जमा कराने होंगे। इसके बाद सत्यापन प्रक्रिया होगी और जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

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