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आंदोलनों और प्रदर्शनों के शुरू होते ही सरकार लागू कर देती धारा 144? जानें क्या हैं ये

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दिल्ली एक बार फिर किसान आंदोलन के मुहाने पर है. पंजाब और हरियाणा से किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आ रहे हैं. किसानों की भीड़ और हंगामे की आशंका के चलते पूरी दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई है. इस धारा का नाम आपने हर प्रदर्शन, धरने, आंदोलन और ऐसे आयोजनों के दौरान सुना होगा. इसका उपयोग पुलिस और प्रशासन द्वारा स्थिति को नियंत्रण में लाने और जनता को यह सामान्य चेतावनी देने के लिए किया जाता है कि यदि वे उपद्रव में शामिल होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

आमतौर पर जब धारा 144 लागू होती है तो सबसे पहला काम सभाओं पर प्रतिबंध लगाना होता है। इसे जुलूसों और प्रदर्शनों के दौरान यह घोषणा करके लागू किया जाता है कि भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति नहीं है। कई अन्य संबंधित प्रतिबंध भी लागू किए जाते हैं ताकि उल्लंघन होते ही प्रदर्शनकारियों पर मुकदमा चलाया जा सके और कानून की नजर में वैध बने रहें। आइए धारा 144 को विस्तार से समझें…

अनुच्छेद 14 क्या है?

धारा 144 सीआरपीसी लगी हुई है. इसका उपयोग शांति बनाए रखने और आपात स्थिति से बचने के लिए किया जाता है। जहां धारा 144 लागू है, वहां एक समय में तीन या अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। धारा 144 किसी विशेष क्षेत्र में या पूरे जिले में जिले के उच्च अधिकारी जैसे जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक की अनुमति के बाद लागू की जाती है।

धारा 144 लागू करने के साथ ही यह धारा क्यों लगाई जा रही है इसका कारण भी बताया गया है. साथ ही यह भी बताया गया है कि यह कब तक लागू रहेगा. कभी-कभी इसमें दिन में कुछ घंटों की छूट भी दी जाती है। धारा 144 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर पुलिस संबंधित आरोपी को तुरंत हिरासत में ले सकती है या गिरफ्तार कर सकती है।

2 महीने से ज्यादा समय तक धारा 144 नहीं लगाई जा सकती. हालाँकि, विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार इसे अधिकतम 6 महीने के लिए बढ़ा सकती है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 144 के तहत लगाए जा सकने वाले सभी प्रतिबंध जरूरी नहीं कि एक साथ लगाए जाएं। किन चीजों पर प्रतिबंध लगाना है और किन पर नहीं, इसका फैसला स्थानीय प्रशासन खुद लेता है।

कौन से प्रतिबंध लागू होते हैं?

  • भीड़ जमा होने पर रोक
  • किसी निश्चित स्थान पर प्रवेश का निषेध
  • हथियार ले जाने पर रोक
  • रैली निकालने, जुलूस निकालने और सभा करने पर रोक
  • कुछ सड़कें आंशिक या पूरी तरह बंद हो सकती हैं
  • लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक
  • कई मामलों में इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं बंद की जा सकती हैं

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