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आखिर क्यों मोहम्मद शमी हसीन जहां को देंगे 4 लाख रूपए, हाई कोर्ट ने बताई वजह

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हाईकोर्ट ने मोहम्मद शमी को बड़ा झटका देते हुए उनकी पत्नी हसीन जहां के पक्ष में फैसला सुनाया है। फैसले के मुताबिक शमी को अपनी बेटी और पत्नी हसीन जहां के खर्च के तौर पर हर महीने 4 लाख रुपये देने होंगे। आइए समझते हैं इस पूरे मामले के पांच बड़े बिंदु…

1.3 नहीं, अब 4 लाख मासिक, बढ़ा गुजारा भत्ता
जस्टिस अजय कुमार मुखर्जी की खंडपीठ ने मोहम्मद शमी को हसीन जहां के निजी भरण-पोषण के लिए हर महीने 1.5 लाख रुपये और अपनी नाबालिग बेटी के पालन-पोषण और खर्च के लिए 2.5 लाख रुपये यानी कुल 4 लाख रुपये देने का निर्देश दिया है।

निचली अदालत के फैसले को पलट दिया गया

यह फैसला हसीन जहां द्वारा 2018 के अलीपुर कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील के बाद आया है, जिसमें शमी को उन्हें हर महीने 50,000 रुपये और उनकी बेटी के लिए 80,000 रुपये देने का निर्देश दिया गया था। जहान ने पहले कुल 10 लाख रुपये की मांग की थी, लेकिन निचली अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

शमी की आय का आधार
जहान के वकील ने तर्क दिया था कि शमी की वित्तीय स्थिति अधिक रखरखाव की अनुमति देती है। वित्तीय वर्ष 2021 के लिए उनके आयकर रिटर्न के अनुसार, शमी की वार्षिक आय लगभग 7.19 करोड़ रुपये (लगभग 60 लाख रुपये प्रति माह) थी। जहान ने दावा किया कि उनका और उनकी बेटी का संयुक्त मासिक खर्च 6 लाख रुपये से अधिक है।

निचली अदालत के फैसले पर सवाल
हाईकोर्ट ने पहले की अदालत के फैसले पर सवाल उठाया और कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि अलीपुर कोर्ट ने किस आधार पर इतनी कम राशि तय की थी। संशोधित आदेश में कहा गया है कि शमी की अच्छी खासी कमाई और इस तथ्य को देखते हुए कि जहान ने दोबारा शादी नहीं की है और वह अपनी बेटी के साथ अकेली रहती हैं, पहले के फैसले को संशोधित करने की जरूरत है।

हसीन जहां और मोहम्मद शमी का पूरा मामला क्या है? हसीन जहां और मोहम्मद शमी की शादी 2014 में हुई थी और 2015 में उनकी एक बेटी हुई। हालांकि, 2018 में उनके रिश्ते में खटास तब आई जब जहां ने शमी पर घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया। शमी द्वारा अपनी बेटी के साथ एक भावनात्मक इंस्टाग्राम पोस्ट साझा करने के बाद भी जहां ने इसे महज बहाना बताया और कहा कि उन्होंने बेटी को सिर्फ पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए लिया है।

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