बेटी के जन्म लेते ही पिता को सारी जिम्मेदारियों की चिंता सताने लगती है। लेकिन अगर समय रहते बेटी के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली जाए तो कई परेशानियां दूर हो जाएंगी। जब बेटी बड़ी हो जाएगी तो उसके पास इतना पैसा होगा कि उसका काम पैसों की वजह से नहीं रुकेगा। लड़कियों का भविष्य संवारने के लिए सरकार सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) चलाती है. यह एक सरकारी गारंटी वाली योजना है जो विशेष रूप से बेटियों के लिए बनाई गई है।
इस योजना में आप सालाना 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं. आपके निवेश के हिसाब से बेटी के लिए पूंजी जमा होती है. फिलहाल इस योजना में 8.2 फीसदी की दर से ब्याज दिया जा रहा है. इस लॉन्ग टर्म स्कीम में आपको 15 साल तक निवेश करना होगा। योजना 21 वर्ष की आयु में परिपक्व होगी। अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है तो आप बेटी के नाम पर सुकन्या खाता खुलवा सकते हैं और उसे 21 साल की उम्र तक 70 लाख का मालिक बना सकते हैं। तकनीकी जानकारी
ऐसी बेटी बनेगी 70 लाख की मालकिन!
अगर आप अपनी बेटी के नाम के सुकन्या समृद्धि खाते में हर साल 1.5 लाख रुपये जमा करते हैं तो आपको हर महीने निवेश के लिए 12,500 रुपये बचाने होंगे। 15 साल में आप कुल 22,50,000 रुपये निवेश करेंगे. फिलहाल इस योजना की ब्याज दर 8.2 फीसदी है. 21 साल में मैच्योरिटी के समय कुल 46,77,578 रुपये सिर्फ ब्याज के तौर पर मिलेंगे. मैच्योरिटी पर बेटी को ब्याज और निवेशित रकम समेत कुल 22,50,000 + 46,77,578 = 69,27,578 रुपये (करीब 70 लाख) मिलेंगे। यह रकम निवेश की गई रकम से तीन गुना से भी ज्यादा है. इस तरह अगर आप अपनी बेटी के जन्म के तुरंत बाद उसके नाम से इस खाते में निवेश शुरू कर देंगे तो 21 साल की उम्र में वह करीब 70 लाख रुपये की मालिक बन जाएगी.
अगर आप इस योजना में अपनी बेटी के लिए सालाना 1,00,000 रुपये का निवेश करते हैं तो आपको हर महीने 8,334 रुपये का निवेश करना होगा। ऐसे में 15 साल में आपका कुल निवेश 15,00,000 रुपये होगा. 21 साल बाद रिटर्न 31,18,385 रुपये. इस तरह आपको निवेश की गई रकम और ब्याज की रकम मिलाकर कुल 46,18,385 रुपये मिलेंगे।
2024 में शुरू हुआ निवेश, कब मिलेगा पैसा?
अगर आप अपनी बेटी के नाम पर साल 2024 में सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश शुरू करते हैं तो यह योजना 2045 में मैच्योर होगी यानी आपको इस योजना का पूरा पैसा 2024 तक मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना का एक बड़ा लाभ यह है कि निवेशक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत टैक्स बचा सकते हैं। -SSY खाता किसी भी पोस्ट ऑफिस या अधिकृत बैंक में खोला जा सकता है.