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आधार कार्ड से जुड़ा ये नियम नहीं जानते होंगे आप, जानें क्या है नियम

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सरकारी योजनाओं से लेकर बैंक खाता खोलने तक कई तरह के दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है. ऐसे कई दस्तावेज़ हैं, जिन्हें आपको रखने या बनाने की ज़रूरत होती है। आधार कार्ड भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसकी जरूरत हर जगह पड़ती है। आपको सिम कार्ड खरीदना हो या किसी सरकारी योजना में अपना नामांकन कराना हो, हर जगह आपसे आधार कार्ड मांगा जाता है। यह एक दस्तावेज़ है जो आपके बायोमेट्रिक्स को कैप्चर करता है। आज हम आपको आधार कार्ड के बारे में यह जानकारी दे रहे हैं कि क्या संशोधित किया जा सकता है और क्या नहीं।

आधार कार्ड में आपका 16 अंकों का नंबर कभी नहीं बदला जा सकता। यानी, एक बार जब आपको आधार नंबर दे दिया जाता है, तो यह जीवन भर आपके पास रहेगा। आप नया आधार तो डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन दूसरे नंबर से आधार कार्ड नहीं बना सकते। आधार में आपके फिंगरप्रिंट और रेटिना जैसे बायोमेट्रिक्स शामिल हैं। यही कारण है कि इसे नकली तरीकों से पुन: प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

आइए अब आपको उन चीजों के बारे में बताते हैं जिन्हें सिर्फ एक बार ही ठीक किया जा सकता है। यानी आपको सिर्फ एक ही मौका मिलेगा जिसमें आप गलती सुधार सकते हैं. आधार कार्ड में जन्मतिथि और लिंग में सुधार केवल एक बार ही किया जा सकता है। इसके अलावा दो बार नाम बदलने का भी मौका मिलता है. ऐसे सभी सुधार आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 50 रुपये का शुल्क देना होगा। इसके अलावा आप आधार केंद्र पर जाकर भी अपने कार्ड में संशोधन करा सकते हैं।

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