प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए प्रॉविडेंट फंड (PF) एक महत्वपूर्ण बचत योजना होती है, जो उनके रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सहारा बनती है। यह पैसा केवल रिटायरमेंट के लिए ही नहीं, बल्कि इमरजेंसी की स्थिति में भी मददगार होता है। लेकिन अब तक जब लोग एक नौकरी छोड़कर दूसरी में जाते थे, तो PF ट्रांसफर में उन्हें कई तरह की तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था—खासकर सर्विस पीरियड ओवरलैपिंग के कारण।
हालांकि अब EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) ने इस समस्या को लेकर एक अहम फैसला लिया है, जो करोड़ों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। अब मामूली सर्विस ओवरलैपिंग के कारण PF ट्रांसफर क्लेम रिजेक्ट नहीं किया जाएगा।
क्या है PF ट्रांसफर में ओवरलैपिंग का मामला?
जब कोई कर्मचारी एक नई कंपनी में नौकरी जॉइन करता है और अपने पुराने PF अकाउंट से नया PF अकाउंट लिंक करना चाहता है, तो उसे PF ट्रांसफर क्लेम करना होता है। यह प्रक्रिया पहले काफी जटिल थी, क्योंकि अगर दोनों नौकरियों के जॉइनिंग और रिलीविंग डेट्स में थोड़ा सा भी ओवरलैप हो जाता था (जैसे एक दिन की भी), तो EPFO ट्रांसफर क्लेम को रिजेक्ट कर देता था।
इससे न सिर्फ कर्मचारी को दोबारा से ट्रांसफर क्लेम फाइल करना पड़ता था, बल्कि पैसा अटक भी जाता था।
EPFO का नया नियम क्या कहता है?
EPFO ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि:
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यदि किसी कर्मचारी की पुरानी और नई नौकरी की सर्विस डेट्स में ओवरलैपिंग पाई जाती है, तो अब केवल इसी आधार पर ट्रांसफर क्लेम रिजेक्ट नहीं किया जाएगा।
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EPFO के क्षेत्रीय कार्यालयों (Field Offices) को यह निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे क्लेम को बिना रिजेक्ट किए आगे प्रोसेस करें।
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जब तक किसी ओवरलैपिंग की स्थिति में कोई गंभीर संदेह न हो, तब तक कर्मचारी से सफाई मांगे बिना ही ट्रांसफर को आगे बढ़ाया जाए।
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अगर किसी मामले में वाकई शक हो, तभी कर्मचारी से विवरण या डॉक्यूमेंट मांगे जाएं।
इससे कर्मचारियों को क्या फायदा होगा?
इस बदलाव से लाखों लोगों को निम्नलिखित लाभ मिलेंगे:
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PF ट्रांसफर में तेजी आएगी – अब मामूली डेट ओवरलैपिंग क्लेम को नहीं रोकेगी।
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कर्मचारियों का समय बचेगा – बार-बार क्लेम रिजेक्ट होने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी।
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ट्रांसफर की प्रक्रिया आसान होगी – दस्तावेजी झंझट कम होंगे और EPFO खुद से प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा।
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नौकरी बदलने वालों को राहत – नौकरी बदलने के बाद PF क्लेम ट्रैकिंग और प्रक्रिया में सहजता आएगी।
कैसे करें PF ट्रांसफर?
EPFO ने ऑनलाइन पोर्टल और Unified Member Portal के ज़रिए PF ट्रांसफर को डिजिटल बना दिया है। नीचे दिए गए स्टेप्स से आप अपना PF ट्रांसफर क्लेम कर सकते हैं:
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EPFO की वेबसाइट पर जाएं: https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/
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UAN नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें।
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“Online Services” टैब पर क्लिक करें।
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“One Member – One EPF Account (Transfer Request)” चुनें।
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पुरानी और नई कंपनी की डिटेल भरें।
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आधार OTP के जरिए क्लेम वेरिफाई करें और सबमिट करें।