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इन 7 धांसू स्कीम्स में कोई आपसे एक रुपया भी नहीं वसूल पाएगा TAX, टैक्स बचाने के साथ-साथ मिलेगा हाई रिटर्न

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बिज़नेस न्यूज़ डेस्क – वित्तीय वर्ष खत्म होने वाला है। ऐसे में टैक्स देने वाले को सलाह दी जाती है कि वह अपने अगले साल के लिए टैक्स प्लानिंग जरूर करें। हालांकि, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो साल के आखिर में टैक्स बचाने के लिए निवेश की तलाश करते हैं। ऐसे में अगर आप भी अभी टैक्स बचाने के लिए निवेश करना चाहते हैं तो हम आपके लिए कुछ खास विकल्प लेकर आए हैं। इनकी मदद से आप न सिर्फ टैक्स बचा सकते हैं, बल्कि बेहतर रिटर्न भी पा सकते हैं।

सही निवेश विकल्प चुनें
शायद ही कोई होगा जो टैक्स बचाना नहीं चाहता होगा। ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से सही निवेश विकल्प चुनें। टैक्स बचाने के लिए आप अपनी जरूरतों और वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS), पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), टैक्स सेवर FD और सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में निवेश कर सकते हैं। ये स्कीम न सिर्फ आपको टैक्स में छूट देती हैं, बल्कि अच्छा रिटर्न भी दिलाती हैं।

इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS)
सबसे पहले बात करते हैं ELSS फंड की। इसमें निवेश करके आप आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट पा सकते हैं। आपको बता दें कि इन फंड्स का लॉक-इन पीरियड तीन साल का होता है और ये आपको काफी अच्छा रिटर्न देते हैं। रकम की बात करें तो आप इसमें 500 रुपये की शुरुआती रकम से निवेश कर सकते हैं और इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है।

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)
NPS न सिर्फ टैक्स बचाने में मदद करता है, बल्कि आपको अच्छा रिटर्न भी देता है। इसके अलावा आप इस स्कीम के जरिए अपने बेहतर रिटायरमेंट की भी प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप 60 साल की उम्र तक इसमें निवेश जारी रखते हैं तो आप रकम का एक हिस्सा निकालकर बाकी रकम हर महीने पेंशन की तरह पा सकते हैं। धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत एनपीएस में निवेश पर 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलती है, जो धारा 80सी की 1.5 लाख रुपये की छूट से अलग है।

यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP)
अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो टैक्स बचत के लिए यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान सही विकल्प है। इसके अलावा इस स्कीम से आपको बेहतर रिटर्न भी मिलता है। इस स्कीम का लॉक-इन पीरियड 5 साल का है। सबसे अच्छी बात यह है कि यूलिप स्कीम के तहत निवेश, रिटर्न और निकासी तीनों ही टैक्स फ्री हैं। अगर आप 5 साल तक निवेश जारी रखते हैं तो आपको सेक्शन 80सी के तहत अधिकतम 1.5 लाख की छूट मिल सकती है।

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)
जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह स्कीम वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई गई खास स्कीम है। SCSS के तहत आपको सालाना 8.2% का ब्याज मिलता है। अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो सेक्शन 80सी के तहत टैक्स छूट मिलती है। आप इस स्कीम में अधिकतम 30 लाख रुपये निवेश कर सकते हैं।

टैक्स सेवर बैंक FD
इसके अलावा आप टैक्स सेवर बैंक FD में पांच साल के लॉक-इन पीरियड के साथ निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको टैक्स बचाने में मदद मिल सकती है। इसमें किए गए निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख की छूट मिलती है। आपको बता दें कि लॉक-इन पीरियड के दौरान इस FD से पैसे नहीं निकाले जा सकते।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)
पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF भी इन्हीं योजनाओं में से एक है। इसमें निवेश करके आप टैक्स भी बचा सकते हैं। इस योजना में किया गया निवेश सेक्शन 80C के तहत टैक्स फ्री है। इतना ही नहीं, इसका ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट भी टैक्स फ्री है।

बेटी बचाओ योजना (SSY)
यह योजना बेटियों के भविष्य के लिए शुरू की गई है, जिसमें सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। साथ ही, इस पर मिलने वाला रिटर्न भी टैक्स फ्री है। इस योजना के तहत आप 10 साल से कम उम्र की बच्ची के लिए अकाउंट खुलवाकर निवेश कर सकते हैं।

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