बिज़नेस न्यूज़ डेस्क –सरकार कई ऐसी योजनाएं लाती है, जिसमें निवेश करके आप अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। ऐसी ही एक योजना ‘एनपीएस वात्सल्य’ योजना भी है, जिसके तहत सरकार ने नाबालिग बच्चों के लिए नई पेंशन योजना शुरू की है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई 2024 के केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की थी। इस योजना को देशभर में 75 जगहों पर शुरू किया गया है। अब तक 250 से ज़्यादा PRAN (स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या) बच्चों को आवंटित किए जा चुके हैं।
क्या है एनपीएस वात्सल्य योजना?
यह योजना माता-पिता को अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बचत करने का मौका देती है। इस योजना में आप अपने बच्चे के नाम पर पेंशन खाता खोल सकते हैं। एनपीएस वात्सल्य योजना में निवेश करना आसान है और यह बहुत लचीला विकल्प देता है। इस योजना में आप सालाना 1,000 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। इस योजना के तहत आप ऑनलाइन, बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर खाता खोल सकते हैं।
इस योजना को लॉन्च करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह सभी नागरिकों के लिए एक लंबी निवेश योजना है। यह योजना न केवल ग्राहकों के भविष्य को सुरक्षित करेगी, बल्कि यह इक्विटी सिद्धांतों पर भी आधारित है। इतना ही नहीं, यह घर के बुजुर्गों के साथ-साथ युवाओं को भी कवर प्रदान करती है। वित्त मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस योजना से युवाओं में बचत की आदत विकसित होगी और चक्रवृद्धि ब्याज के कारण वे अच्छी रकम बचा पाएंगे।
एनपीएस वात्सल्य की गणना
अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के पास उसके रिटायरमेंट यानी 60 साल की उम्र तक 1 करोड़ रुपये हों, तो आप सिर्फ 275 रुपये प्रति माह या 3,300 रुपये सालाना निवेश करके इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। चलिए इस गणना को मान लेते हैं, अगर आप हर महीने 275 रुपये या सालाना 3,300 रुपये निवेश करते हैं, तो आपका कुल निवेश 10% की ब्याज दर पर 60 साल के लिए 1,98,000 रुपये होगा। अब रिटर्न की बात करें तो अगर आप लगातार इसी रकम से निवेश करते हैं, तो 60 साल बाद 10% की ब्याज दर पर आपको कुल 98,17,198 रुपये का रिटर्न मिलेगा। यानी आपके पास कुल 10015198 रुपये का फंड होगा।
एनपीएस वात्सल्य की विशेषताएं
आपको बता दें कि कोई भी नाबालिग, जिसके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड है और जिसकी उम्र 18 साल से कम है, इस स्कीम में निवेश कर सकता है। इसमें आप सालाना 1000 रुपये से निवेश कर सकते हैं। माता-पिता/संरक्षक अपने बच्चों की ओर से इसमें निवेश कर सकते हैं। 18 साल की उम्र के बाद जरूरी केवाईसी दस्तावेज जमा करके नाबालिग का एनपीएस अकाउंट स्टैंडर्ड अकाउंट में बदल दिया जाएगा। इतना ही नहीं, शिक्षा, गंभीर बीमारी और विकलांगता के लिए 3 साल की लॉक-इन अवधि के बाद 25% तक रकम निकाली जा सकती है।