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एयरहोस्टेस ने चुपके से श्रद्धा कपूर और उनके बॉयफ्रेंड का बनाया वीडियो, गुस्साई रणवीना टंडन ने लगाई क्रू मेंबर्स की क्लास

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आज के डिजिटल युग में हर कोई अपने फ़ोन को लेकर फ़ोटोग्राफ़र बन गया है। लोग इधर-उधर तस्वीरें खींचते रहते हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करते रहते हैं। ऐसे में निजता भी एक बड़ा ख़तरा बनकर उभरी है। हाल ही में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ कुछ समय पहले श्रद्धा कपूर अपने कथित बॉयफ्रेंड राहुल मोदी के साथ फ़्लाइट में बैठकर गपशप कर रही थीं। दोनों पास-पास बैठे थे, तभी फ़्लाइट में मौजूद एयरहोस्टेस ने बिना दोनों की इजाज़त के उनका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आइए जानें ऐसा करने पर क्या सज़ा मिलती है।

पहले भी हो चुके हैं ऐसे मामले

सेलिब्रिटीज़ के पर्सनल वीडियो वायरल होने का यह कोई नया मामला नहीं है, इससे पहले भी कई सेलेब्स की कुछ तस्वीरें या वीडियो वायरल हो चुके हैं। एक बार आलिया भट्ट अपने घर के कमरे में बैठकर समय बिता रही थीं, तभी सामने वाले घर से किसी ने उनकी तस्वीरें खींच लीं और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दीं। उस समय इस बात को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था। अब फ़्लाइट में श्रद्धा और उनके बॉयफ्रेंड का वीडियो चुपके से रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया गया। इसके बाद सेलेब्स की निजता पर सवाल उठ रहे हैं। आइए जानें कि ऐसा करने पर कितनी सज़ा है।

भारतीय कानून में निजता के प्रावधान

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार, सभी को निजता का पूर्ण अधिकार है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के. एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत सरकार मामले में निजता को मौलिक अधिकार माना गया है। इसका मतलब है कि उनकी सहमति के बिना उनकी तस्वीर लेना या उसे सार्वजनिक करना उनकी निजता का उल्लंघन है। अगर तस्वीर ऐसी है जो शर्मनाक या मानसिक रूप से परेशान करने वाली हो या आपको असुरक्षित महसूस कराती हो, तो यह कानून की नज़र में अपराध है।

सज़ा क्या है?

भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 78 (2) कहती है कि अगर कोई किसी का जबरन पीछा करता है और उसकी तस्वीरें वायरल करता है या उन्हें परेशान करता है, तो यह अपराध है। ऐसे मामले में पहली बार 1-3 साल की सज़ा और जुर्माना और दूसरी बार ऐसा करने पर 3-7 साल की सज़ा और जुर्माना का प्रावधान है।

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