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कहीं आपका पैन कार्ड तो नहीं हो गया एक्सपायर! ऐसे चेक करें वैलिडिटी

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पैन कार्ड (PAN Card) आज के दौर में हमारी पहचान और वित्तीय गतिविधियों का एक अहम हिस्सा बन चुका है। चाहे आपको बैंक खाता खोलना हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हो या फिर किसी भी तरह की फाइनेंशियल KYC प्रक्रिया पूरी करनी हो, पैन कार्ड की जरूरत हर जगह पड़ती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या पैन कार्ड की भी एक्सपायरी डेट होती है?

क्या पैन कार्ड की वैधता खत्म होती है?

पैन कार्ड को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि क्या यह एक्सपायर हो सकता है?
इसका जवाब है – नहीं
पैन कार्ड पूरे जीवन भर वैध रहता है। यह तब तक मान्य होता है जब तक व्यक्ति जीवित है। केवल किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद पैन कार्ड को रद्द किया जाता है।

मृत्यु के बाद पैन कार्ड को डिसेबल करने के लिए डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी इनकम टैक्स विभाग में जमा करनी होती है।

एक से ज्यादा पैन कार्ड? हो सकता है जुर्माना!

भारत में किसी भी व्यक्ति को सिर्फ एक ही पैन कार्ड रखने की अनुमति है। अगर किसी के पास गलती से या जानबूझकर एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं, तो यह गैरकानूनी है।

कितना जुर्माना लगेगा?

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत अगर किसी व्यक्ति के पास दो या अधिक पैन कार्ड पाए जाते हैं, तो उस पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है।

अगर आपके पास गलती से दो पैन कार्ड बन गए हैं, तो आपको उनमें से एक को तुरंत सरेंडर कर देना चाहिए।

डुप्लीकेट पैन कार्ड कैसे सरेंडर करें?

आप अपने अतिरिक्त पैन कार्ड को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से सरेंडर कर सकते हैं:

  1. ऑनलाइन प्रक्रिया:

    • इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं

    • PAN Grievances सेक्शन में जाएं

    • सरेंडर पैन का विकल्प चुनें और आवश्यक जानकारी भरें

  2. ऑफलाइन प्रक्रिया:

    • फॉर्म “49A” या “PAN Correction Form” भरें

    • फॉर्म के साथ अतिरिक्त पैन कार्ड की कॉपी संलग्न करें

    • नजदीकी NSDL या UTIITSL केंद्र पर जमा करें

घर बैठे कैसे बनाएं नया पैन कार्ड?

अब आप पैन कार्ड के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं। आप घर बैठे अपना नया पैन कार्ड बनवा सकते हैं, वो भी आधार कार्ड की मदद से:

ऑनलाइन प्रोसेस:

  1. ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं

  2. Instant PAN through Aadhaar पर क्लिक करें

  3. “Get New PAN” पर क्लिक करें

  4. अपना आधार नंबर दर्ज करें

  5. रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP आएगा, उसे दर्ज करें

  6. वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद ई-पैन कार्ड तुरंत जारी हो जाएगा

आप इस ई-पैन को डाउनलोड कर सकते हैं या चाहें तो बाद में इसका फिजिकल कार्ड भी बनवा सकते हैं।

निष्कर्ष

  • पैन कार्ड जीवन भर वैध रहता है, यह कभी एक्सपायर नहीं होता

  • एक से ज्यादा पैन कार्ड रखना अपराध है – ₹10,000 तक का जुर्माना लग सकता है

  • गलती से बन गया डुप्लीकेट पैन कार्ड तुरंत सरेंडर करें

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