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”काम की खबर” इन मजदूरों को मिलेगी हर महीने 3000 रुपये पेंशन, जानिए इसके लिए क्या करना होगा

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भारत सरकार द्वारा देश के नागरिकों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं। सरकार विभिन्न वर्ग के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये योजनाएं लाती है। भारत में आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। ऐसे लोग असंगठित क्षेत्र में काम करके पैसा कमाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में आर्थिक स्थिरता बहुत कम होती है।

इसीलिए भारत सरकार इन लोगों के लिए विशेष योजनाएं चलाती है। 2019 में, प्रधान मंत्री मोदी ने प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद सरकार द्वारा 3000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाती है। श्रम योगी मानधन योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है और इसकी प्रक्रिया क्या है? आइए आपको बताते हैं।

योजना के तहत भूमिहीन खेतिहर मजदूर, रिक्शा चालक, ठेला चालक, चाय बेचने वाले, दर्जी, मोची, अन्य किसी भी प्रकार का कामकाजी व्यक्ति जो दूसरे के घर में काम करता हो, इस योजना में लाभ ले सकते हैं। योजना के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

वह लोग भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के अंतर्गत आवेदन नहीं कर सकते हैं। जो कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ के अंतर्गत कवर नहीं होते हैं। इसके साथ ही जो भी कर्मचारी एनपीएस और ईएसआईसी का लाभ नहीं ले रहे हैं. इसलिए किसी भी प्रकार का कोई भी सरकारी कर्मचारी इस योजना में आवेदन नहीं कर सकता है। योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक की मासिक आय 15000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

प्रधानमंत्री श्रमजीवी मानधन योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक के पास कुछ दस्तावेज होने चाहिए। जिसमें सरकार द्वारा जारी किसी भी पहचान पत्र के साथ आधार कार्ड भी शामिल है। बैंक खाते की पासबुक और एक पासपोर्ट साइज फोटो भी आवश्यक है। इन सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन करके किसी भी नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर प्रधानमंत्री श्रमजीवी योजना के तहत खाता खोला जा सकता है।

और योजना का लाभ उठा सकते हैं. आपको बता दें कि सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की भी व्यवस्था की है. इसके लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://maandhan.in/index.php?lang=2 पर जाकर योजना में आवेदन किया जा सकता है।

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