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किन कामों के लिए नौकरी के बीच में निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा, यहां जानिए पूरी डिटेल्स

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भारत में सभी नौकरीपेशा लोगों के पास पीएफ खाते हैं। कर्मचारी की सैलरी का 12वां हिस्सा पीएफ खाते में जमा होता है. इतनी ही रकम कंपनी यानी नियोक्ता भी जमा कराता है. पीएफ खाते का इस्तेमाल बचत खाते की तरह किया जाता है. जरूरत पड़ने पर इसमें पैसा भी खर्च किया जा सकता है. ईपीएफओ की ओर से आपको अपनी अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से पैसे निकालने की सुविधा मिलती है। आप एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी करते हैं. तो आपका दूसरा पीएफ खाता वहां खुल जाता है. पिछली कंपनी के पीएफ खाते में मौजूद राशि उसी खाते में रहती है। जानिए दूसरी नौकरी मिलने के कितने दिन बाद आप पुरानी नौकरी वाले पीएफ खाते से निकाल सकते हैं पैसा?

इतने दिनों के बाद निकाला जा सकता है पीएफ का पैसा

ईपीएफओ की ओर से पीएम खातों के लिए नियम तय कर दिए गए हैं. पीएफ खातों से निकासी को लेकर भी नियम तय किए गए हैं. यदि कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ देता है और एक महीने तक दूसरी नौकरी नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि वह बेरोजगार रहता है। तो वह अपने पीएफ खाते से 75 फीसदी तक रकम निकाल सकते हैं. अगर वह दो महीने तक बेरोजगार रहता है तो बाकी 25 फीसदी रकम निकाल सकता है.

यह प्रक्रिया नौकरी ज्वाइन करने के बाद करनी होगी

अगर कोई पीएफ खाताधारक अपनी नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लेता है. और उनका UAN एक्टिव रहता है. फिर ऐसी स्थिति में वह पुरानी नौकरी का पीएफ का पैसा नहीं निकाल सकता। इसके लिए उन्हें अपना पीएफ अकाउंट ट्रांसफर करना होगा. तभी वह अपना पैसा निकाल सकता है। अगर आपने नौकरी छोड़ दी है और आप अपने पीएफ खाते से पैसा निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने यूएएन और पासवर्ड के साथ ईपीएफ सदस्य पोर्टल पर लॉग इन करना होगा। इसके बाद आपको ऑनलाइन सर्विसेज सेक्शन में क्लेम (फॉर्म – 31, 19 और 10सी) पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपने लिंक्ड बैंक खाते के आखिरी चार अंक दर्ज करने होंगे और वेरिफाई पर क्लिक करना होगा।

फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग पर हस्ताक्षर करने के लिए हां पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको ‘मैं आवेदन करना चाहता हूं’ के ड्रॉप-डाउन मेनू से पीएफ निकासी फॉर्म-19 का चयन करना होगा। इसके बाद आपको फॉर्म में अपना पता दर्ज करना होगा। डिस्क्लेमर पर टिक करना होगा और आधार ओटीपी पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद आपके आधार नंबर से जुड़ा एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। ओटीपी दर्ज करने के बाद आप अपना आवेदन सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना रेफरेंस नंबर मिल जाएगा. जिससे आप अपनी रिक्वेस्ट चेक कर सकते हैं. 15 से 20 दिन के अंदर आपके लिंक्ड बैंक अकाउंट में पैसा भेज दिया जाएगा.

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