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किराएदारों की टेंशन खत्म! मकान मालिक नहीं कर पाएंगे मनमानी, नए कानून में क्या-क्या बदलाव हुए जानिए विस्तार से

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देश में बहुत सारे लोग किराए के घरों में रहते हैं। चाहे काम के लिए शहर बदलना हो या पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जाना हो, लाखों लोगों के लिए किराए पर रहना मजबूरी है। घर खरीदना, खासकर मुंबई, दिल्ली और दूसरे बड़े शहरों में, बहुतों की पहुंच से बाहर है, जिससे किराया ही उनके गुज़ारे का एकमात्र ज़रिया बन गया है। हालांकि, सालों से यह लगातार शिकायत रही है कि मकान मालिक मनमानी करते हैं।

अचानक किराया बढ़ना, ज़्यादा सिक्योरिटी की मांग और खाली करने का बेवजह दबाव। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने रेंट एग्रीमेंट रूल्स 2025 बनाए हैं। इस नियम का मकसद किराएदारों को ज़्यादा मज़बूत सुरक्षा देना और मकान मालिकों की मनमानी पर रोक लगाना है। आइए डिटेल में बताते हैं।

रेंट एग्रीमेंट रूल्स 2025 क्या है?
सरकार का नया नियम मकान मालिकों और किराएदारों के बीच बैलेंस बनाने पर फोकस करता है। अब मकान मालिक किराया बढ़ाने के लिए एक तय प्रोसेस को फॉलो करेंगे। वे साल में सिर्फ़ एक बार, 12 महीने बाद किराया बढ़ा सकते हैं। इसके लिए किराएदार को 90 दिन का लिखित नोटिस देना होगा। घर में कोई भी खराबी होने पर उसे ठीक कराना मकान मालिक की ज़िम्मेदारी होगी। अगर वे 30 दिनों के अंदर ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो किराएदार खुद मरम्मत करवा सकते हैं और किराए से खर्च काट सकते हैं। इसके अलावा, नए सिस्टम में बाद में किसी भी झगड़े से बचने के लिए साइन करने के 60 दिनों के अंदर डिजिटली स्टैम्प किया हुआ और ऑनलाइन रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट देना ज़रूरी है।

मकान मालिक की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी
रेंट एग्रीमेंट रूल्स 2025 के मुताबिक, मकान मालिक दो महीने से ज़्यादा का सिक्योरिटी डिपॉज़िट नहीं ले सकते। कमर्शियल किराए के लिए यह लिमिट छह महीने तय की गई है। रजिस्टर न कराने पर राज्य के हिसाब से पांच हज़ार रुपये से शुरू होने वाला जुर्माना लग सकता है। किराएदार के कमरे में जाने से पहले, मकान मालिक को कम से कम चौबीस घंटे पहले मकान मालिक को लिखकर बताना होगा। खास बात यह है कि अब सिर्फ़ रेंट ट्रिब्यूनल के आदेश से ही घर खाली करने की इजाज़त दी जा सकती है। अगर कोई मकान मालिक आपको ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश करता है, आपकी बिजली या पानी की सप्लाई काट देता है, या आपको धमकी देता है, तो उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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