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किरायेदारों के लिए राहतभरा एलान! अब नहीं ले सकेंगे 2 महीने से ज्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट, फटाफट जाने नए नियम

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भारत में बहुत से लोगों के पास अपना घर नहीं है और उन्हें किराए के मकान में रहना पड़ता है। इसी तरह, बहुत से लोग काम या दूसरे कारणों से दूसरे शहरों में रहते हैं और उन्हें भी रहने के लिए जगह किराए पर लेनी पड़ती है। हालांकि, किराए पर रहने वालों को अक्सर कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

सबसे आम समस्या यह है कि मकान मालिक मनमाने ढंग से सिक्योरिटी डिपॉज़िट और किराया तय करते हैं। कुछ लोग 5-6 महीने के किराए के बराबर सिक्योरिटी डिपॉज़िट मांगते हैं, जबकि कुछ लोग बिना किसी नोटिस के किराया बढ़ा देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मकान मालिक अब मनमाने ढंग से सिक्योरिटी डिपॉज़िट की मांग नहीं कर पाएंगे। सरकार ने इसके लिए प्रावधान किए हैं।

अब मनमाना सिक्योरिटी डिपॉज़िट नहीं
फिलहाल, देश में कई मकान मालिक सिक्योरिटी डिपॉज़िट के तौर पर बहुत ज़्यादा रकम वसूलते हैं। इसे रोकने के लिए, सरकार पूरे देश में मॉडल टेनेंसी एक्ट को लागू करने पर ज़ोर दे रही है। 2025 के नए किराया नियमों में साफ तौर पर कहा गया है कि अब सिक्योरिटी डिपॉज़िट की एक सीमा होगी। किराया मनमाने ढंग से नहीं बढ़ाया जाएगा, और किसी को भी बिना किसी सही कारण के घर से नहीं निकाला जा सकता। इस बदलाव से किराएदारों को काफी राहत मिलेगी।

नए नियमों के तहत, रहने वाली प्रॉपर्टी के लिए, सिक्योरिटी डिपॉज़िट के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा दो महीने का किराया लिया जा सकता है। दुकानों और ऑफिस जैसी कमर्शियल जगहों के लिए, यह सीमा छह महीने तय की गई है। इससे किराएदारों पर एक साथ बड़ी रकम जमा करने का दबाव कम होगा और घर किराए पर लेना आसान हो जाएगा। अक्सर, लोग ज़्यादा सिक्योरिटी डिपॉज़िट की मांग के कारण किराए पर घर लेने से बचते थे।

लिखित एग्रीमेंट के बिना कोई किराया नहीं
मॉडल टेनेंसी एक्ट के बाद, अब लिखित किराया एग्रीमेंट ज़रूरी है। इसमें किराया, किराए में बढ़ोतरी, मरम्मत की ज़िम्मेदारी, नोटिस पीरियड और किराए की अवधि साफ तौर पर लिखी होगी। एग्रीमेंट बनने के 60 दिनों के अंदर इसे रेंट अथॉरिटी के पास जमा करना होगा।

इसके साथ ही, राज्यों को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बनाना होगा जहां किराया एग्रीमेंट डिजिटल रूप से रजिस्टर किए जाएंगे। यह रिकॉर्ड कानूनी रूप से मान्य होगा और किसी भी विवाद में मुख्य सबूत के तौर पर काम करेगा। इससे किराएदार और मकान मालिक दोनों के लिए पारदर्शिता आएगी, यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी पार्टी बाद में एकतरफा तरीके से शर्तों को न बदल सके।

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