अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी एक्सपायर होने वाला है और आप इसे रिन्यू कराने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, कई बार लोग अपने ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के बाद भी उसका नवीनीकरण नहीं कराते हैं। लंबे समय तक ऐसा करने से आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है, जिसके कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में हम आपको लाइसेंस रिन्यू कराने की पूरी प्रक्रिया बताएंगे। इसके लिए लगने वाले शुल्क और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में भी जानेंगे…
आपको 30 दिन का समय मिलेगा.
आपको बता दें, भारत में कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस एक निश्चित अवधि के लिए ही जारी किया जाता है। इसकी समाप्ति के बाद आपको एक माह यानि 30 दिन का समय दिया जाता है। इन 30 दिनों के भीतर ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होगा। यदि आप 30 दिन के बाद नवीनीकरण के लिए आवेदन करते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा। निर्धारित समय के भीतर नवीनीकरण का शुल्क 400 रुपये है, लेकिन यदि आप समाप्ति तिथि के एक महीने बाद लाइसेंस का नवीनीकरण करते हैं, तो आपको 1500 रुपये तक का भुगतान करना पड़ सकता है।
ड्राइविंग लाइसेंस 40 साल के लिए वैध होता है
मोटर वाहन अधिनियम के तहत भारत में ड्राइविंग लाइसेंस केवल 40 वर्षों के लिए वैध होता है। इसके बाद आपको नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा। 40 वर्ष के बाद ड्राइविंग लाइसेंस 10 वर्ष के लिए वैध रहता है। इसके बाद हर 5 साल में इसे नवीनीकृत कराना होगा। यदि आप लाइसेंस की समाप्ति तिथि के एक वर्ष के भीतर नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं करते हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस रद्द माना जाता है। इस बार आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए पूरी प्रक्रिया से दोबारा गुजरना होगा।
इस तरह आप अपना लाइसेंस नवीनीकृत करा सकते हैं
अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा।
ऑनलाइन आवेदन करें का विकल्प चुनें।
ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सेवाओं पर क्लिक करें।
संबंधित राज्य का चयन करें.
नया पेज खोलने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस पर सेवाएँ चुनें पर क्लिक करें।
आवेदन पत्र भरें और Next पर क्लिक करें।
जन्म तिथि, लाइसेंस नंबर और अन्य विवरण भरें।
नवीनीकरण विकल्प पर क्लिक करें।
अपना फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।
ऑनलाइन भुगतान करें.