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क्या इस राज्य के ​लोग भी कर सकते हैं पीएम आवास योजना में आवेदन, जान लीजिए शहरों के लिए क्या हैं नियम

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अपना खुद का घर होना हर किसी का सपना होता है। हर कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। घर खरीदने के लिए व्यक्ति को काफी बड़ी रकम चुकानी पड़ती है। कई लोग अपना घर खरीदने के लिए पर्याप्त धन बचा लेते हैं। बहुत से लोग ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं। जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है। उन लोगों को भारत सरकार की ओर से मदद दी जाती है। इसके लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना चला रही है।

जिसके तहत अगर हम विशेष रूप से लोगों की बात करें तो सरकार जरूरतमंद लोगों को घर खरीदने में मदद करती है। वर्ष 2015 में भारत सरकार ने इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की। केंद्र सरकार की कई योजनाएं ऐसी ही हैं। जो फिलहाल दिल्ली में लागू नहीं है। और इसी वजह से लोगों के मन में ये सवाल भी आता है। क्या दिल्लीवासियों को आवास योजना का लाभ मिलता है? उत्तर जानिए.

केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का लाभ भले ही दिल्ली के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ जरूर मिलता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दो तरह से लाभ दिया जाता है। इनमें से एक है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) जिसमें फ्लैट या मकान खरीदने या मकान बनाने के लिए होम लोन पर सब्सिडी दी जाती है।

तो दूसरी विधि है इन-सीटू स्लम री-डेवलपमेंट (आईएसएसआर) जिसमें झुग्गियों में रहने वाले लोगों को सरकार द्वारा एक स्थायी घर दिया जाता है। दिल्ली में, दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए की प्रधानमंत्री आवास योजना परियोजना के तहत मकान उपलब्ध कराए जाते हैं। सरकार द्वारा सीधे तौर पर भूमि नहीं दी जाती है।

प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत लाभ के लिए आय स्लैब तय कर दिया गया है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये है, उन्हें लाभ मिलता है। एलआईजी में वार्षिक आय 3-6 लाख रुपये है। एमआईजी-I (मध्यम आय समूह-I) की वार्षिक आय 6-12 लाख रुपये है। एमआईजी-II (मध्यम आय समूह-II) लाभ दिया जाता है यदि वार्षिक आय 12-18 लाख रुपये है। यदि किसी के पास दिल्ली या भारत में कहीं भी अपना स्थायी मकान नहीं है। तभी वह आवास योजना के तहत लाभ ले सकेगा।

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