बिज़नेस न्यूज़ डेस्क – जुलाई 2024 में आयकर की धारा 87ए के तहत छूट का दावा नहीं कर पाने वाले करदाताओं के लिए खुशखबरी है। आयकर विभाग ने कहा है कि वह जल्द ही आईटीआर 2 और आईटीआर 3 के लिए टैक्स रिटर्न दाखिल करने की उपयोगिताओं को अपडेट करेगा। इसके बाद जुलाई 2024 में छूट का लाभ नहीं उठा पाने वाले करदाता छूट का दावा कर सकेंगे। आयकर की नई और पुरानी व्यवस्था में विशेष छूट आयकर की पुरानी व्यवस्था के तहत जिन करदाताओं की सालाना आय 5 लाख रुपये तक है, उन्हें 12,500 रुपये की छूट मिलती है। आयकर की नई व्यवस्था का इस्तेमाल करने वाले करदाताओं को 25,000 रुपये तक की छूट मिलती है।
पिछले साल जुलाई में आयकर रिटर्न दाखिल करने के दौरान कई ऐसे करदाता थे, जिन्हें छूट का लाभ नहीं मिल पाया था। उदाहरण के लिए, यदि किसी करदाता की वेतन से आय 5 लाख रुपये थी और वित्त वर्ष 24 में शेयरों की बिक्री से 2 लाख रुपये का अल्पकालिक पूंजीगत लाभ हुआ था, तो वह धारा 87ए के तहत कर छूट का हकदार था।
कई करदाता जुलाई में विशेष छूट का दावा नहीं कर सके
यदि ऐसे करदाता ने 5 जुलाई 2024 से पहले रिटर्न दाखिल किया होता, तो उसे छूट का लाभ मिलता। लेकिन, 5 जुलाई के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट होने के कारण ऐसे करदाताओं को अल्पकालिक पूंजीगत लाभ पर छूट का लाभ नहीं मिला। इसके कारण उन्हें कुल आय के वेतन वाले हिस्से पर छूट का लाभ नहीं मिला। इस संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेंट और करदाताओं के अनुरोध के बावजूद आयकर विभाग ने कोई राहत नहीं दी। लेकिन, 20 दिसंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आयकर विभाग को राहत देने के लिए कम से कम 15 दिन का समय देने को कहा था।
विलंबित रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 15 जनवरी तक बढ़ाई गई
बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर आयकर विभाग ने विलंबित और संशोधित रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 15 जनवरी तक बढ़ा दी है। अब आयकर विभाग ने कहा है कि वह जल्द ही ITR 2 और ITR 3 के लिए यूटिलिटीज अपडेट करेगा। इसका मतलब यह है कि जो करदाता जुलाई 2024 में छूट का लाभ नहीं उठा पाए थे, वे अब 15 जनवरी तक इसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन, यह ऑटोमेटिक नहीं होगा। इसके लिए करदाताओं को 15 जनवरी तक अपने रिटर्न में संशोधन करना होगा।
रिफंड मिलने के बाद भी कर सकते हैं रिवाइज
अगर आपका रिटर्न प्रोसेस हो चुका है और आपको रिफंड मिल गया है या आपने अतिरिक्त टैक्स चुकाया है, तो भी आप 15 जनवरी तक अपने आयकर रिटर्न में संशोधन कर सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आयकर विभाग द्वारा विलंबित या संशोधित रिटर्न दाखिल करने की तिथि बढ़ाए जाने से बड़ी संख्या में करदाताओं को फायदा होगा।