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क्या प्रवासियों को भी मिलेगा दिल्ली की संजीवनी योजना का लाभ? यहां जानिए क्या कहता है नियम

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कुछ ही महीनों में दिल्ली विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. दिल्ली में सभी पार्टियों ने कमर कस ली है. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना शुरू की है। जिसके तहत उन्हें मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी. दिल्ली में 60 साल और उससे अधिक उम्र के बुजुर्ग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

दिल्ली सरकार की संजीवनी योजना को लेकर भी कई लोगों के मन में कई सवाल हैं. बहुत से लोग सोच रहे हैं कि इस योजना के तहत किसे योजना का लाभ मिलेगा और किसे नहीं। क्या दिल्ली में रहने वाले प्रवासियों को भी संजीवनी योजना के तहत लाभ मिलेगा? अगर हां तो इसके लिए उन्हें क्या करना होगा. आइए आपको बताते हैं कि संजीवनी योजना से जुड़े नियम क्या हैं।

भारत के दिल्ली में बहुत से प्रवासी रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, दिल्ली में रहने वाली लगभग 38.5% आबादी का जन्म दिल्ली से बाहर हुआ था। जहां तक ​​संजीवनी योजना में लाभ की बात है तो इसमें प्रवासियों को लाभ मिल सकता है, बशर्ते वे यहां के निवासी बन गए हों।

यानी उनके पास दिल्ली के स्थायी पते का प्रमाण होना चाहिए. उनके पास वोटर कार्ड, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा कोई दस्तावेज होना चाहिए, जो साबित करता हो कि वे दिल्ली के निवासी हैं। तो उन्हें संजीवनी योजना के तहत लाभ मिलेगा. वहीं, अगर कोई प्रवासी अस्थायी तौर पर दिल्ली में रह रहा है. उसके पास कोई दिल्ली निवासी प्रमाणपत्र नहीं है. तो ऐसी स्थिति में वह संजीवनी योजना के तहत लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे।

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