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क्या बढ़ने वाली है ITR भरने की तारीख? टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया बड़ा अपडेट

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आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने की खबर झूठी है। इनकम टैक्स इंडिया ने ट्वीट कर इस खबर को झूठा बताया और स्पष्ट किया कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 होगी। इसे 30 सितंबर 2025 तक नहीं बढ़ाया गया है, इसलिए लोग सावधान रहें और अफवाहों से दूर रहें। समय पर आयकर रिटर्न दाखिल करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर अंतिम तिथि छूट जाती है, तो विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है।

खबर झूठी बताई गई

आपको बता दें कि इनकम टैक्स इंडिया ने ट्वीट में लिखा है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को लेकर झूठी खबर चल रही है। खबरों में कहा जा रहा है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है और अब लोग 30 सितंबर तक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे, लेकिन यह खबर झूठी है। आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर होगी। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे केवल इनकम टैक्स इंडिया के अपडेट पर ही भरोसा करें, हमारा हेल्पडेस्क 24 घंटे, सप्ताह के सातों दिन काम करता है, कॉल, लाइव चैट, वेबेक्स सेशन और एप्लिकेशन के माध्यम से सहायता प्रदान करता है।

अगर आप आखिरी तारीख चूक गए, तो आपको ये नुकसान होंगे

आपको बता दें कि अगर आप आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख चूक गए, तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आयकर अधिनियम के तहत, आयकर रिटर्न दाखिल न करने या इसमें देरी करने पर जुर्माना, दंड और विभागीय जाँच का प्रावधान है। उदाहरण के लिए, आय के अनुसार विलंब शुल्क देना पड़ सकता है। जितने महीनों तक आईटीआर में देरी होगी, आपको हर महीने ब्याज देना पड़ सकता है। आप आयकर रिटर्न में किसी भी तरह के नुकसान को समायोजित नहीं कर पाएंगे। अगर आप आखिरी तारीख चूक गए, तो रिफंड में भी देरी होगी। विभागीय जाँच का भी खतरा हो सकता है।

आईटीआर के लिए कौन से दस्तावेज़ ज़रूरी हैं?

आपको बता दें कि आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म-16, बैंक स्टेटमेंट, एफडी या ब्याज आय का विवरण, निवेश और कटौती प्रमाणपत्र (80सी, 80डी आदि), पूंजीगत लाभ आदि अनिवार्य हैं। अगर सालाना आय 5 लाख से कम है, तो आधार कार्ड और पैन कार्ड के अलावा फॉर्म-16 समेत किसी और दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर सैलरी 8 ​​लाख से ज़्यादा है, तो बचत दस्तावेज़ जमा करने पर टैक्स छूट का फ़ायदा उठा पाएंगे और इसके लिए फॉर्म-16 ज़रूरी होगा।

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