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क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए अलर्ट! 1 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम, जाने क्या होंगे बदलाव

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अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 में क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई बड़े बदलावों का प्रस्ताव दिया है, जो 1 अप्रैल, 2026 से लागू होने वाले हैं। हालांकि, ये बदलाव अभी ड्राफ्ट फॉर्मेट में हैं; फाइनल रूल्स जारी होने पर इन्हें लागू किया जाएगा।

पहला बदलाव: क्रेडिट कार्ड यूज़र्स के लिए कई चीजें बदलने वाली हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 में इन बदलावों को लागू करने का प्रस्ताव है। इनमें पहला यह है कि अगर एक फाइनेंशियल ईयर में एक या ज़्यादा क्रेडिट कार्ड से किए गए पेमेंट ₹10 लाख या उससे ज़्यादा हैं, तो संबंधित बैंक या कार्ड जारी करने वाला यह जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगा।

दूसरा बदलाव: क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट का इस्तेमाल अब PAN कार्ड बनवाने के लिए एड्रेस प्रूफ के तौर पर किया जा सकता है।

तीसरा बदलाव: ऑनलाइन इनकम टैक्स पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड स्वीकार किए जा सकते हैं। अब तक, ये पेमेंट सिर्फ़ नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के अलावा दूसरे तरीकों से ही किए जा सकते थे।

चौथा बदलाव: प्रस्तावित बदलावों में एक और ज़रूरी बदलाव यह है कि अब नए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते समय PAN कार्ड देना ज़रूरी होगा।

पांचवां बदलाव: अगर कोई कंपनी अपने कर्मचारियों को क्रेडिट कार्ड देती है और बिल का पेमेंट भी कंपनी ही करती है, तो ड्राफ्ट प्रस्ताव के अनुसार, यह खर्च इनकम टैक्स के दायरे में आ सकता है, बशर्ते खर्च सिर्फ़ ऑफिस के काम से जुड़ा न हो।

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