Home व्यापार क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए अलर्ट: 1 अप्रैल से बदलेंगे नियम, फटाफट...

क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए अलर्ट: 1 अप्रैल से बदलेंगे नियम, फटाफट जान ले अपने काम की खबर वरना हो सकती है समस्या

1
0

अगर आप अपनी जेब में क्रेडिट कार्ड रखते हैं और उसे बार-बार स्वाइप करते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। आजकल लोग रोज़ाना के खर्चों, ट्रैवल और बड़ी खरीदारी के लिए इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए, टैक्स डिपार्टमेंट अब बड़े या ज़्यादा वैल्यू वाले क्रेडिट कार्ड ट्रांज़ैक्शन पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। आपकी जानकारी के लिए, इनकम टैक्स रूल्स 2026 का ड्राफ़्ट 1 अप्रैल, 2026 से लागू होने की उम्मीद है। हालाँकि, ये नियम अभी ड्राफ़्ट फ़ॉर्म में हैं; इन्हें तभी लागू किया जाएगा जब सरकार इन्हें औपचारिक रूप से नोटिफ़ाई करेगी। आइए 1 अप्रैल से होने वाले बदलावों के बारे में जानते हैं…

बड़े पेमेंट की रिपोर्टिंग
ड्राफ़्ट रूल्स के मुताबिक, बैंकों को हर साल किए जाने वाले क्रेडिट कार्ड पेमेंट की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होगी। इसमें ₹10 लाख या उससे ज़्यादा के नॉन-कैश पेमेंट और ₹1 लाख या उससे ज़्यादा के कैश पेमेंट शामिल हैं। हालाँकि ऐसे रिपोर्टिंग नियम पहले से मौजूद हैं, लेकिन ड्राफ़्ट रूल्स उन्हें किसी भी कन्फ़्यूज़न से बचने के लिए ज़्यादा साफ़ और आसान तरीके से समझाते हैं।

क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट का इस्तेमाल एड्रेस प्रूफ़ के तौर पर किया जा सकता है। ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक, PAN कार्ड के लिए अप्लाई करते समय पिछले तीन महीनों के क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को एड्रेस प्रूफ के तौर पर एक्सेप्ट किया जा सकता है। यह बदलाव उन लोगों के लिए बहुत मददगार होगा जिनके पास दूसरे एड्रेस डॉक्यूमेंट आसानी से अवेलेबल नहीं हैं। इससे PAN एप्लीकेशन प्रोसेस आसान और सुविधाजनक हो जाएगा।

क्रेडिट कार्ड से टैक्स पे करना
ड्राफ्ट नियमों में एक और प्रपोज़ल यह है कि इनकम टैक्स, GST और दूसरे डायरेक्ट टैक्स पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड को ऑफिशियल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड के तौर पर मान्यता दी जाए। अभी, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग ही पेमेंट के लिए वैलिड ऑप्शन हैं। अगर क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाते हैं, तो यह टैक्सपेयर्स के लिए एक और आसान पेमेंट ऑप्शन देगा। हालांकि, इनका इस्तेमाल करते समय, किसी भी एक्स्ट्रा खर्च का अंदाज़ा लगाने के लिए लगने वाली प्रोसेसिंग फीस या एक्स्ट्रा चार्ज को समझना ज़रूरी होगा।

क्रेडिट कार्ड लेते समय PAN ज़रूरी
ड्राफ्ट नियमों में यह भी प्रपोज़ल है कि किसी भी बैंक से नया क्रेडिट कार्ड लेते समय PAN देना ज़रूरी होगा। इसका मकसद आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को आपके टैक्स रिकॉर्ड से आसानी से लिंक करना है, ताकि बड़े खर्चों को बेहतर तरीके से मॉनिटर किया जा सके।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here