दिल्ली की सड़कों पर तेज गति से कार चलाने वाले लोग सावधान हो जाएं। नई राज्य सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नए नियम बनाए हैं। 31 मार्च के बाद यानि 1 अप्रैल से 15 साल या उससे अधिक पुराने वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा।
राज्य के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि जल्द ही इस फैसले की जानकारी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को दे दी जाएगी। पेट्रोल पंपों पर ऐसे गैजेट लगाए जाएंगे, जो पुराने वाहनों की पहचान करेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि जिनके पास ऐसे वाहन हैं, उनके पास क्या विकल्प हैं…
1 अप्रैल से 15 साल या उससे अधिक पुराने वाहनों को किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। पेट्रोलियम मंत्रालय की मदद से यह अधिसूचना सभी पेट्रोल पंप संचालकों को भेजी जा रही है। ऐसी टीमें बनाई गई हैं जो वाहनों की पहचान कर उन्हें दिल्ली से बाहर निकालेंगी। इसके अलावा बाहर से दिल्ली आने वाले ऐसे वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
नजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली (Delhi New Rules) में दिसंबर 2025 तक सार्वजनिक परिवहन की लगभग 90% सीएनजी बसों को हटा दिया जाएगा और उनकी जगह इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी. उन्होंने कहा कि सरकार दिल्ली के प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।
. आप दिल्ली-एनसीआर में कानूनी तौर पर 15 साल पुराने वाहन नहीं चला सकते। कई राज्यों में इन वाहनों का पुनः पंजीकरण उनकी स्थिति के आधार पर किया जाता है। यदि आपका वाहन ठीक है और अच्छी स्थिति में है, तो आप इसे पुनः पंजीकृत करा सकते हैं और अन्य राज्यों में चला सकते हैं।
2. पुरानी कार को कबाड़ में देने पर विक्रेता को कार का कुछ मूल्य मिल जाता है। यह एक प्रमाण पत्र भी प्रदान करता है, जो नया वाहन खरीदते समय पंजीकरण शुल्क में छूट देता है। इस प्रमाण पत्र के आधार पर राज्य सरकारें नए वाहनों को रोड टैक्स में छूट भी देती हैं। गैर-परिवहन वाहनों पर 25% तक तथा परिवहन वाहनों पर 15% तक की छूट दी जा सकती है।