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जान लीजिए जवाब.. डिजी लॉकर में कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं रख सकते हैं आप?

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भारत में रहने के लिए लोगों को कई दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इन दस्तावेजों की कहीं न कहीं किसी न किसी काम के लिए आवश्यकता पड़ती ही है। इनमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और पासपोर्ट जैसे दस्तावेज शामिल हैं। लेकिन इन सभी दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां रखना बहुत कठिन है। क्योंकि अगर मूल प्रति कहीं खो गई तो।

फिर आपको इसे दोबारा करवाने के लिए पूरी प्रक्रिया दोहरानी होगी। यही कारण है कि आजकल लोग इन दस्तावेजों को डिजिटल रूप में रखते हैं। इसके लिए भारत सरकार ने वर्ष 2015 में डिजिलॉकर सेवा शुरू की है। आप अपने सभी आवश्यक दस्तावेज़ डिजिलॉकर में संग्रहीत कर सकते हैं। लेकिन कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जिन्हें आप डिजिलॉकर में सेव नहीं कर सकते। आइये हम आपको उनके बारे में बताते हैं।

आप अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज डिजिलॉकर में रख सकते हैं। और इन आवश्यक दस्तावेजों में जो दस्तावेज शामिल हैं। इन्हें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। आप इसमें अपने निजी दस्तावेज और गैर-मान्यता प्राप्त दस्तावेज नहीं रख सकते। डिजिलॉकर मुख्य रूप से सरकारी दस्तावेजों के लिए है। इसमें आप निजी कंपनियों के अनुबंध या अपनी कोई निजी रसीद या किसी भी तरह के अनौपचारिक दस्तावेज नहीं रख सकते।

इसके अलावा आप डिजिलॉकर में ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं रख सकते। जो किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा जारी न किया गया हो। आप इसे भी इसमें संग्रहीत नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप बैंक खाते से संबंधित जानकारी, एटीएम पिन, क्रेडिट कार्ड विवरण और ऐसी संवेदनशील जानकारी भी अपने पास नहीं रख सकते। आप डिजिलॉकर में हस्तलिखित दस्तावेज नहीं रख सकते।

ऊपर हमने बताया कि आप डिजिलॉकर में दस्तावेज नहीं रख सकते। अब हम आपको बताते हैं. डिजिलॉकर में आप कौन से दस्तावेज रख सकते हैं? इनकी बात करें तो आप अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपना वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपने स्कूल की 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, वोटर आईडी कार्ड और प्रॉपर्टी टैक्स रसीद जैसे दस्तावेज रख सकते हैं। इसमें आप 1GB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं।

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