लोग सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने के लिए कई तरह के प्रयास करते हैं। ऐसे में कुछ लोग ऐसे खतरनाक स्टंट करते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों की जान भी चली जाती है. कई बार कुछ लोग रेलवे स्टेशन, ट्रेन ट्रैक या ट्रेन के अंदर स्टंट करने लगते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ट्रेन के अंदर या पटरी पर स्टंट करता है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है और उसे जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
आइए जानते हैं भारतीय रेलवे के नियमों के बारे में। पुलिस स्टंटबाजों के खिलाफ कार्रवाई करती रहती है. ऐसे में अगर कोई रेलवे स्टेशन पर या ट्रेन के अंदर स्टंट करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है.
स्टंट करने वालों पर रेलवे एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, जिसके तहत उन्हें 1000 रुपये का जुर्माना और 3 महीने की सजा होगी। जानकारी के मुताबिक ट्रेनों में स्टंट करने वाले लड़कों की उम्र ज्यादातर 15 साल से 25 साल के बीच होती है. आंकड़ों के मुताबिक, 2010 में 1903 युवा लड़के स्टंट करते पकड़े गए। बात करते हैं 2011 की तो रेलवे पुलिस ने 2 दिन के अंदर 55 लोगों को स्टंट करते हुए पकड़ा था.
ट्रेन में स्टंट करने से वहां मौजूद बाकी बच्चे या किशोर स्टंट करने की कोशिश करते हैं और इससे लोगों की जान को खतरा होता है. कहीं भी स्टंट करने से पहले स्टंटमैन को अपनी जिंदगी के बारे में जरूर सोचना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसे स्टंट होते हैं जो लोगों की जान ले सकते हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक, जो लोग 18 साल से कम उम्र के हैं और ऐसे खतरनाक स्टंट करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है और उनके परिवार के सदस्यों को बुलाया जाता है। ज्यादातर स्टंटमैन स्कूल या कॉलेज जाने वाले होते हैं। बता दें कि स्टंट करने वालों पर रेलवे एक्ट की धारा 147, 145, 154, 156 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। रेलवे पुलिस ने अब स्टंटबाजों के खिलाफ सख्ती से निपटना शुरू कर दिया है. ऐसे लोगों को जुर्माना भरने के साथ ही पुलिस हिरासत में ले लिया जाता है।