लखनऊ परिवहन विभाग ने भारतीय क्रिकेटर आकाश दीप सिंह और चिनहट स्थित कार डीलरशिप मेसर्स सनी मोटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। विभाग ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 44 के तहत डीलरशिप को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आरोप है कि डीलरशिप ने बिना पंजीकरण प्रक्रिया पूरी किए, बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) और थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क लगाए, एक नई टोयोटा फॉर्च्यूनर (खरीदार – आकाश दीप) की डिलीवरी कर दी।
प्रारंभिक जाँच में खुलासा
एआरटीओ लखनऊ और वाहन पोर्टल रिकॉर्ड की जाँच के अनुसार, वाहन का बिक्री बिल 7 अगस्त 2025 को जारी किया गया था, बीमा 8 अगस्त 2025 को हुआ था, लेकिन अभी तक रोड टैक्स का भुगतान नहीं किया गया है और पंजीकरण प्रक्रिया अधूरी है। इसके बावजूद, वाहन सार्वजनिक सड़कों पर दौड़ता हुआ पाया गया।
डीलरशिप को चेतावनी और निलंबन
मेसर्स सनी मोटर्स (व्यापार प्रमाणपत्र संख्या: UP32TC0664A–E) को कानूनी रूप से सही स्पष्टीकरण देने के लिए 14 दिन का समय दिया गया है। ऐसा न करने पर उनके ट्रेड सर्टिफिकेट रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने डीलरशिप का लाइसेंस एक महीने के लिए अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।
वाहन मालिक पर प्रतिबंध
आकाशदीप सिंह को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 39, 41 (6) और 207 के तहत वाहन उपयोग प्रतिबंध नोटिस भेजा गया है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि पंजीकरण, एचएसआरपी और तृतीय पंजीकरण चिह्न लगवाने और वैध बीमा पूरा होने तक वाहन को सड़क पर न चलाएँ। उल्लंघन करने पर वाहन ज़ब्त कर लिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विभाग की सख्त टिप्पणी
विभाग का कहना है कि अगर सेलिब्रिटी नियम तोड़ते हैं, तो इससे समाज में गलत संदेश जाता है और कानून पालन की संस्कृति कमजोर होती है। इसलिए किसी को भी कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा। परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों और डीलरों से अपील की है कि वे वाहन की डिलीवरी से पहले पंजीकरण और एचएसआरपी अनिवार्य रूप से करवाएँ और केवल चालान और बीमा के आधार पर वाहन को सड़क पर न उतारें। वहीं, सख्त कार्रवाई के तहत लखनऊ परिवहन विभाग ने 8 हजार 322 वाहनों के परमिट रद्द कर दिए हैं। 738 परमिट 45 दिन के लिए निलंबित कर दिए गए हैं और 1 हजार 200 परमिट धारकों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनकी वैधता सात साल से अधिक समय पहले समाप्त हो चुकी है।