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टैक्स बचाने का यह है आखिरी मौका,फटाफट नोट कर लें यह 7 इन्वेस्टमेंट स्कीम,बनेगा तगड़ा पैसा

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बिज़नस न्यूज़ डेस्क,फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने वाला है। ऐसे में टैक्स पेयर को अपने अगले साल के लिए टैक्स प्लानिंग करने की सलाह दी जाती है। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं, जो साल के अंत में टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट तलाशते हैं। ऐसे में अगर आप भी अब टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए कुछ खास विकल्प लाए हैं। इनकी मदद से आप न केवल टैक्स बचा सकते हैं, बल्कि बेहतर रिटर्न भी पा सकते हैं।

चुनें सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन
शायद ही कोई ऐसा होगा, जो टैक्स सेव नहीं करना चाहता है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनें। टैक्स बचाने के लिए आप अपनी जरूरतों और फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखते हुए इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS), पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), टैक्स सेवर FD और सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्कीम आपको न केवल टैक्स में छूट देती हैं, बल्कि अच्छा रिटर्न भी मिलता है।

इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS)
सबसे पहले ELSS फंड्स की बात करते हैं। इसमें निवेश करके आप आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत डेढ़ लाख तक की छूट पा सकते हैं। बता दें कि इन फंड्स का लॉक-इन पीरियड तीन साल होता है और ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। अमाउंट की बात करें तो इसमें आप 500 रुपये की शुरुआती कीमत से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसकी अधिकतम सीमा कोई नहीं है।

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)
NPS न केवल टैक्स बचाने में मदद करता है, बल्कि आपको एक अच्छा रिटर्न भी देता है। इसके अलावा आप इस स्कीम के जरिए अपने बेहतर रिटायरमेंट की भी प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप इसमें 60 साल की उम्र तक निवेश करना जारी रखते हैं तो आप राशि का एक हिस्सा निकाल सकते हैं और बाकी पेंशन की तरह हर महीने हासिल कर सकते हैं। धारा 80CCD(1B) के तहत NPS में निवेश पर 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलती है, जो 1.5 लाख की धारा 80C की छूट से अलग है।

यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP)
अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान टैक्स बचत के लिए सही ऑप्शन है। इसके अलावा इस स्कीम के साथ भी आपको बेहतर रिटर्न मिलता है। इस स्कीम का लॉक-इन पीरियड 5 साल है। सबसे अच्छी बात ये है कि ULIP स्कीम के तहत निवेश, रिटर्न और विड्रॉल सभी टैक्स फ्री होते हैं। अगर आप 5 साल तक इन्वेस्ट करना जारी रखते हैं तो धारा 80C के तहत आपको अधिकतम 1.5 लाख की छूट मिल सकती है।

सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS)
जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये स्कीम सीनियर सिटीजन के लिए डिजाइन की गई खास स्कीम है। SCSS के तहत आपको 8.2% का सालाना ब्याज मिलता है। अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। इस स्कीम में आप अधिकतम 30 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं।

टैक्स सेवर बैंक FD
इसके अलावा आप पांच साल के लॉक-इन पीरियड के साथ टैक्स सेवर बैंक FD में निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको टैक्स बचाने में मदद मिल सकती है। इसमें किए गए इन्वेस्ट पर आयकर अधिनियम के सेक्शन 80C के तहत ही 1.5 लाख की छूट मिलती है। बता दें कि लॉक-इन पीरियड के दौरान इस FD से पैसा नहीं निकाला जा सकता।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)
पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF भी इन स्कीम्स में से एक है। इसमें निवेश करने से भी आप टैक्स में बचत कर सकते हैं। इस स्कीम में किया गया निवेश सेक्शन 80C के तहत टैक्स फ्री होता है। इतना ही नहीं, इसका ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट भी टैक्स फ्री होता है।

बेटी बचाओ योजना (SSY)
ये स्कीम बेटियों के भविष्य के लिए शुरू की गई है, जिसमें सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। साथ ही, इस पर मिलने वाला रिटर्न भी टैक्स फ्री है। इस योजना के तहत आप 10 साल से कम उम्र की बच्ची के लिए अकाउंट खोलकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।

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