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ट्रस्ट से लेकर टैक्सपेयर्स तक सबके लिए खुशखबरी, जानिए नए नए इनकम टैक्स बिल 2025 में हुए क्या-क्या बदलाव ?

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सोमवार को लोकसभा में पारित नए आयकर विधेयक में मौजूदा कानून के कई महत्वपूर्ण प्रावधानों के साथ-साथ कुछ नए संशोधन भी शामिल हैं। आयकर (संख्या 2) विधेयक में टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) दावों के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की सुविधा और सभी धार्मिक एवं धर्मार्थ ट्रस्टों को दिए गए गुमनाम दान पर कर छूट को बरकरार रखा गया है। इस वर्ष फरवरी में संसद में पेश किए गए मूल आयकर विधेयक में इन प्रावधानों को हटाने का प्रस्ताव था।

नए आयकर विधेयक में क्या बदलाव किए गए हैं

आयकर (संख्या 2) विधेयक के प्रावधान 187 में ‘पेशा’ शब्द जोड़कर, ऐसे पेशेवरों, जिनकी वार्षिक प्राप्तियाँ 50 करोड़ रुपये से अधिक हैं, को निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान मोड अपनाने की सुविधा दी गई है। इसके अलावा, आय में होने वाले नुकसान को आगे बढ़ाने और समायोजित करने से संबंधित प्रावधानों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने के लिए पुनः डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा, टीडीएस दावों में सुधार का विवरण दाखिल करने की समय सीमा भी घटाकर दो वर्ष कर दी गई है, जो आयकर अधिनियम, 1961 में छह वर्ष थी।

शिकायतों में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के सूत्रों ने बताया, “इस प्रावधान से कर कटौती प्राप्त इकाइयों की शिकायतों में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है।” आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेने जा रहे आयकर (संख्या 2) विधेयक में 21 जुलाई को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में प्रवर समिति द्वारा की गई लगभग सभी सिफारिशों को शामिल किया गया है। मूल आयकर विधेयक, 2025 को प्रवर समिति को भेजा गया था।

पंजीकृत गैर-लाभकारी संस्थाओं (एनपीओ) को भी मिलेगी कर छूट
प्रवर समिति ने गैर-लाभकारी संगठनों (एनपीओ) या धर्मार्थ ट्रस्टों को दिए गए दान पर कराधान संबंधी आयकर विधेयक 1961 के प्रावधानों को बहाल करने का सुझाव दिया था। गैर-लाभकारी संगठनों (एनपीओ) द्वारा प्राप्त गुमनाम दान के मामले में, अब धार्मिक और धर्मार्थ दोनों उद्देश्यों वाले पंजीकृत गैर-लाभकारी संस्थाओं (एनपीओ) को भी कर छूट मिलेगी। हालाँकि, किसी धार्मिक ट्रस्ट, जो अस्पताल और शैक्षणिक संस्थान चलाने जैसे अन्य धर्मार्थ कार्य भी करता है, को मिलने वाले दान पर कानून के अनुसार कर लगेगा।

प्राप्तियों की अवधारणा को आय की अवधारणा से बदल दिया गया है

सूत्रों ने बताया, “विधेयक में गुमनाम दान पर कराधान संबंधी प्रावधानों को आयकर अधिनियम, 1961 के मौजूदा प्रावधानों के साथ जोड़ दिया गया है। अब मिश्रित उद्देश्य वाले पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठनों को भी छूट प्रदान की गई है।” इसके साथ ही, ‘आय’ शब्द का प्रयोग करके केवल गैर-लाभकारी संगठनों (NPO) की वास्तविक आय पर ही कर लगाने का प्रावधान किया गया है। सूत्रों ने बताया, “आयकर अधिनियम, 1961 में रखी गई प्राप्तियों की अवधारणा को आय की अवधारणा से बदल दिया गया है।”

समय सीमा के बाद भी लोग कर वापसी का दावा कर सकेंगे

इस विधेयक से उन लोगों को राहत मिली है जो निर्धारित समय के भीतर आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य न होने के बावजूद टीडीएस का रिफंड पाना चाहते हैं। पहले प्रस्तावित विधेयक में यह प्रावधान था कि टीडीएस रिफंड पाने के लिए करदाता को निर्धारित तिथि के भीतर आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा। लेकिन प्रवर समिति के सुझाव पर इसमें बदलाव किया गया है।

अब ऐसे व्यक्ति, जो आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए बाध्य नहीं हैं, नियत तिथि के बाद भी टीडीएस रिफंड का दावा कर सकेंगे। इस विधेयक में एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के अंशधारकों को कर छूट से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं। इसके अलावा, आयकर तलाशी मामलों में थोक मूल्यांकन की एक नई प्रणाली और सऊदी अरब के सार्वजनिक निवेश कोष को कुछ प्रत्यक्ष कर लाभ भी इसमें शामिल किए गए हैं।

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