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ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय भूल से भी ना करें ये गलतियां वरना रद्द हो जाएगा आवेदन

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अगर आपको किसी देश में गाड़ी चलानी है. तो उसके लिए आपके पास एक वैध लाइसेंस होना चाहिए। इसके बिना आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे. मोटर वाहन अधिनियम के तहत सड़कों पर वाहन चालकों के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के तहत ड्राइविंग लाइसेंस भी जरूरी है. मई का महीना खत्म हो चुका है और जून शुरू हो चुका है। ऐसे में आधार अपडेट से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस तक कई नियम बदलने वाले हैं। इनमें से कई नियम ऐसे हैं जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। जानिए 1 जून से क्या हैं नियम, जिनका आप पर पड़ेगा असर.

आमतौर पर जब कोई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करता है तो उसे पहले आरटीओ ऑफिस जाकर कंप्यूटराइज्ड टेस्ट देना होता है। फिर उसके बाद आरटीओ में ही ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जा सकता है. लेकिन 1 जून से भारत के मोटर वाहन अधिनियम में कुछ बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों के तहत, किसी भी आवेदक को ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ड्राइविंग टेस्ट के लिए आरटीओ कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हालाँकि यह वैकल्पिक होगा

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1 जून से नए परिवहन नियम लागू करने की घोषणा की है। नियमों में बदलाव के बाद से अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीपी टेस्ट देने की अनिवार्यता खत्म की जा रही है। अब कोई भी अपने नजदीकी ड्राइविंग टेस्ट सेंटर पर जाकर टेस्ट दे सकता है। ये केंद्र केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत होंगे। इसके साथ ही अब अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो उस पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति 18 साल से कम उम्र में बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो नियम के तहत 25 साल की उम्र तक उसका ड्राइविंग लाइसेंस छीन लिया जाएगा.

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