तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ मामले की आज मद्रास उच्च न्यायालय में सुनवाई हो रही है। अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) ने साजिश का आरोप लगाया है और घटना की सीबीआई जाँच की माँग करते हुए एक याचिका दायर की है। सुनवाई आज दोपहर 2 बजे के बाद हो सकती है। वहीं, करूर में हुई भगदड़ के बाद अभिनेता विजय के नीलांकराई स्थित घर पर बमबारी की गई, लेकिन चेन्नई पुलिस और सीआरपीएफ को बम-डॉग स्क्वॉड के साथ तलाशी अभियान में कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक नहीं मिला।
TVK की कानूनी शाखा के राज्य समन्वयक अरिवाझगन ने कहा कि वे कल उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के समक्ष इस मामले को उठाएँगे। उन्होंने NDTV से कहा, “करूर की घटना में एक साजिश, एक आपराधिक साजिश थी, इसलिए हमने उच्च न्यायालय से मामले की स्वतंत्र रूप से जाँच करने का अनुरोध किया है, न कि किसी राज्य एजेंसी से।”
भगदड़ के पीछे DMK की साजिश – TVK
यह पूछे जाने पर कि क्या TVK को राज्य पुलिस की जाँच पर भरोसा नहीं है, वकील ने जवाब दिया, “यह एक आपराधिक साजिश थी।” हमें स्थानीय लोगों से विश्वसनीय जानकारी मिली है और हमारे पास कुछ सीसीटीवी फुटेज भी हैं। इनसे पता चलता है कि करूर जिले में सत्तारूढ़ दल के कुछ पदाधिकारियों ने आपराधिक षड्यंत्र रचा था।
तमिलनाडु उच्च न्यायालय ने भड़गढ़ मामले पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया
मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु भगदड़ मामले पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। भगदड़ में घायल हुए एक पीड़ित ने घटना की जाँच होने तक टीवीके प्रमुख विजय की रैलियों पर रोक लगाने की माँग करते हुए एक याचिका दायर की है। याचिका में, पीड़ित ने कहा, “भगदड़ के दौरान उसे चोटें आईं और यह घटना केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि लापरवाही, घोर लापरवाही और जन सुरक्षा की पूर्ण उपेक्षा का प्रत्यक्ष प्रमाण है।” करूर में विजय रैली में भगदड़ के दौरान 40 लोग मारे गए और लगभग 100 घायल हुए।
टीवीके रैलियों पर प्रतिबंध की माँग
सेंथिलकन्नन ने अदालत से तमिलनाडु पुलिस को टीवीके की किसी भी रैली की अनुमति देने से रोकने की अपील की है। उनका तर्क है कि जब जन सुरक्षा दांव पर हो, तो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार को सभा के अधिकार पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
बीएनएस की विभिन्न धाराओं में दर्ज मामले
याचिका में, पीड़ित याचिका में घटना के संबंध में करूर टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी का भी हवाला दिया गया है। प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की कई धाराएँ लगाई गई हैं, जिनमें गैर इरादतन हत्या का मामला भी शामिल है। याचिका में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि दोबारा अनुमति देने से पहले जवाबदेही तय की जानी चाहिए।
रैली में भगदड़ में 40 लोगों की मौत
शनिवार को वेलुसवम्पुरम में टीवीके प्रमुख विजय करूर की रैली में मची भगदड़ में महिलाओं और बच्चों समेत 40 लोगों की मौत हो गई। तमिलनाडु पुलिस के डीजीपी जी. वेंकटरमन ने स्वीकार किया कि अप्रत्याशित रूप से भारी भीड़ के बावजूद, रैली स्थल पर 500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे।
घटना की न्यायिक जाँच के आदेश
मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भगदड़ के संबंध में न्यायमूर्ति अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में न्यायिक जाँच के आदेश दिए हैं। पुलिस ने टीवीके महासचिव एम. आनंद सहित पार्टी के शीर्ष नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है।