प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट फंड (PF) एक अहम बचत होती है। यह न सिर्फ उनके बुढ़ापे का सहारा बनती है बल्कि इमरजेंसी की स्थिति में भी बड़ा काम आती है। हालांकि, जब कोई कर्मचारी एक नौकरी छोड़कर दूसरी कंपनी में जाता है, तो उसे अपने PF खाते को ट्रांसफर करने में कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासकर तब, जब पुरानी और नई नौकरी की सर्विस डेट्स में मामूली ओवरलैप हो जाता है।
लेकिन अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF ट्रांसफर से जुड़ी इस परेशानी को दूर करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। EPFO ने साफ कर दिया है कि अब से सिर्फ सर्विस डेट्स में ओवरलैपिंग की वजह से किसी कर्मचारी का PF ट्रांसफर क्लेम रिजेक्ट नहीं किया जाएगा।
PF ट्रांसफर में क्या थी परेशानी?
जब कोई कर्मचारी एक नई नौकरी में शामिल होता है और अपने पुराने PF अकाउंट से बैलेंस ट्रांसफर करना चाहता है, तो उसे ट्रांसफर क्लेम फॉर्म भरना होता है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन की जाती है, लेकिन कई बार पुरानी और नई कंपनी की सर्विस डेट्स में थोड़ा सा अंतर या ओवरलैप (Overlap) हो जाता है, जैसे कि एक-दो दिन की तारीखें एक साथ दिखाई देती हैं। ऐसे में PF ट्रांसफर क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाता था, जिससे कर्मचारी को काफी परेशानी होती थी।
EPFO का नया सर्कुलर: अब ट्रांसफर क्लेम नहीं होगा रिजेक्ट
EPFO ने हाल ही में जो नया सर्कुलर जारी किया है, उसके अनुसार:
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यदि दो कंपनियों की सर्विस डेट्स में ओवरलैपिंग है, तो ट्रांसफर क्लेम को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा।
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ऐसे मामलों में संबंधित क्षेत्रीय EPFO ऑफिस को निर्देश दिया गया है कि वह बिना क्लेम रिजेक्ट किए या लौटाए, प्रक्रिया को आगे बढ़ाए।
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केवल उन्हीं मामलों में कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, जहां ओवरलैपिंग की स्थिति वास्तव में जटिल या संदेहास्पद हो।
कर्मचारियों को होगा बड़ा फायदा
EPFO के इस नए फैसले से लाखों प्राइवेट कर्मचारियों को फायदा होगा। नौकरी बदलते समय PF ट्रांसफर की प्रक्रिया अब ज्यादा तेज, आसान और पारदर्शी होगी। इससे कर्मचारी बिना चिंता के अपने PF बैलेंस को सुरक्षित रूप से नई कंपनी के खाते में ट्रांसफर कर सकेंगे।
यह कदम डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के साथ-साथ EPFO की विश्वसनीयता और उपयोगकर्ता-केन्द्रित दृष्टिकोण को भी दर्शाता है।
कैसे करें PF ट्रांसफर?
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EPFO की Unified Member Portal पर जाएं।
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UAN और पासवर्ड से लॉगिन करें।
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‘Online Services’ टैब में जाकर ‘One Member – One EPF Account (Transfer Request)’ चुनें।
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पुरानी और नई कंपनी की जानकारी भरें और OTP के जरिए आवेदन सबमिट करें।
निष्कर्ष:
EPFO द्वारा PF ट्रांसफर प्रक्रिया को आसान बनाना एक स्वागत योग्य कदम है। इससे प्राइवेट सेक्टर के करोड़ों कर्मचारियों को राहत मिलेगी और नौकरी बदलते समय उनकी सबसे बड़ी चिंता – PF ट्रांसफर – अब इतिहास बन जाएगी।
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