बॉलीवुड अभिनेत्री और मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को अदालत ने 2021 में बठिंडा में उनके खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत को रद्द करने से इनकार कर दिया है। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद, अब इस मामले में रुकी हुई सुनवाई फिर से शुरू हो सकेगी।
दरअसल, यह मामला 2020-21 के किसान आंदोलन से जुड़ा है। उस समय कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर बठिंडा निवासी मोहिंदर कौर की एक तस्वीर साझा की थी और दावा किया था कि आंदोलन में भाग लेने के लिए महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं।कंगना के इस पोस्ट से लोगों में आक्रोश फैल गया और मोहिंदर कौर ने जनवरी 2021 में बठिंडा की एक स्थानीय अदालत में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। कौर ने आरोप लगाया कि कंगना के बयान से उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँची है और उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया है।
कंगना ने इस शिकायत को रद्द करने के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने तर्क दिया कि उनका बयान एक सामान्य टिप्पणी थी और किसी को बदनाम करने का कोई इरादा नहीं था। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी।अदालत के इस आदेश के बाद, 2021 से रुकी हुई मुकदमे की कार्यवाही अब फिर से शुरू हो सकेगी। हाईकोर्ट के फैसले का विस्तृत आदेश अभी जारी नहीं हुआ है, इसलिए याचिका खारिज करने का कारण स्पष्ट नहीं है।








