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प्रवासी भारतीयों को ट्रंप सरकार का तोहफा! रेमिटेंस टैक्स घटाकर 1%, जानिए किन ट्रांजैक्शन पर नहीं देना पड़ेगा एक भी रुपया टैक्स

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अमेरिका में काम कर रहे लाखों भारतीयों के लिए राहत भरी खबर है। इतना ही नहीं, अगर कोई भारतीय एनआरआई बैंक अकाउंट, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए पैसे भेजता है तो उस पर 0 टैक्स लगेगा। वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट में संशोधन कर रेमिटेंस टैक्स को कम कर दिया गया है। वन बिग ब्यूटीफुल बिल के संशोधित मसौदे में पैसे ट्रांसफर करने पर पहले से प्रस्तावित 3.5% टैक्स को घटाकर सिर्फ 1% कर दिया गया है। ट्रंप सरकार के इस कदम से अमेरिका में रह रहे लाखों भारतीयों को राहत मिली है। इस बिल को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने पारित कर दिया है। सीनेट रिपब्लिकन ने 27 जून को इस बिल का अपडेटेड ड्राफ्ट जारी किया। बहस के बाद सीनेट से बिल पास होने के बाद इसे हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। यह प्रक्रिया 4 जुलाई तक पूरी होने की उम्मीद है।

अगर इस तरह से पैसे भेजे तो लगेगा 1% टैक्स
27 जून 2025 को जारी संशोधित बिल के मुताबिक, रेमिटेंस टैक्स को पहले से प्रस्तावित 3.5% से घटाकर सिर्फ 1% कर दिया गया है। इसमें बैंक खातों, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए भेजे गए पैसे को इस टैक्स से पूरी तरह छूट दी गई है। लेकिन अगर आप नकद, मनीऑर्डर, कैशियर चेक या इसी तरह के अन्य भौतिक माध्यमों से पैसे भेजते हैं, तो आपको इसके लिए 1 प्रतिशत का टैक्स देना होगा। लेकिन अगर आप इससे भी बचना चाहते हैं, तो आपको अमेरिका में जारी डेबिट या क्रेडिट कार्ड या किसी वित्तीय संस्थान के खाते के जरिए पैसे भेजने होंगे। वन बिग ब्यूटीफुल बिल में संशोधन खासकर अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए फायदेमंद है। लाखों भारतीय अमेरिका में रहते हैं और काम करते हैं और हर महीने अपने परिवारों को पैसे भेजते हैं। ऐसे में यह संशोधित बिल उनके लिए राहत की सांस लेकर आया है।

भारतीय समुदाय को राहत
अंतरराष्ट्रीय टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय को बड़ी राहत मिली है। ग्रांट थॉर्नटन इंडिया के यूएस टैक्स पार्टनर लॉयड पिंटो ने कहा, “सीनेट के ताजा मसौदे में रेमिटेंस टैक्स को 3.5% से घटाकर 1% कर दिया गया है। साथ ही, यूएस बैंकों और वित्तीय संस्थानों में खातों या यूएस में जारी डेबिट/क्रेडिट कार्ड के जरिए किए गए रेमिटेंस को टैक्स से छूट दी गई है। यह भारतीय समुदाय के लिए बहुत बड़ी राहत है।”

मई में रेमिटेंस टैक्स घटाकर 5% किया गया
इससे पहले मई 2025 में इस बिल में प्रस्तावित 5% रेमिटेंस टैक्स को घटाकर 3.5% कर दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर इसे संशोधित कर 1% कर दिया गया है। और इसके साथ ही बैंक खातों और कार्ड के जरिए पैसे ट्रांसफर करने पर भी टैक्स में छूट दी गई है। यह बिल 31 दिसंबर 2025 से लागू होगा। यानी इस बिल के तहत लगाया जाने वाला टैक्स 1 जनवरी 2026 से लागू होगा।

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