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प्राइवेट वीडियो या फोटो लीक करना पड़ सकता है भारी, जानिए कानून के तहत कितनी मिलती है सजा

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सोशल मीडिया पर खुद को फेमस करने की चाहत आजकल लोगों में देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर जल्दी मशहूर होने के लिए लोग कुछ ऐसे कदम उठा रहे हैं। जिसके बाद उन्हें जीवन भर पछताना पड़ता है। दरअसल आजकल आपने कई लोगों के प्राइवेट वीडियो लीक होने के बारे में सुना होगा. इसके बाद वो लोग सुर्खियों में आ जाते हैं. उनके बारे में चर्चाएं हो रही हैं.

कई बार किसी साजिश के तहत लोगों के प्राइवेट वीडियो बना लिए जाते हैं. जिसमें उन्हें बदनाम होना है. लेकिन कई लोग सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने के लिए खुद ही ऐसे काम करते हैं. ताजा मामला पाकिस्तान की टिकटॉक स्टार मिनाहिल मलिक का है। जिन पर अपना ही वीडियो लीक करने का आरोप लग रहा है. जानिए क्या कोई अपना ही वीडियो लीक कर देता है. तो उसे भारत में क्या सज़ा मिल सकती है?

सोशल मीडिया के इस दौर में लोग सारी हदें भूलकर ऐसे कारनामे को अंजाम देते हैं. जो पूरी जिंदगी के लिए एक दर्दनाक सबक बन जाता है. पाकिस्तान की मशहूर टिक टॉकर मिनाहिल मलिक का उनके बॉयफ्रेंड के साथ एक अंतरंग वीडियो लीक हो गया था, जिसे उन्होंने शुरुआत में फर्जी बताया था। लेकिन अब उन पर जानबूझकर उस वीडियो को लीक करने का आरोप लग रहा है.

अगर भारत में कोई इस तरह से अपना निजी वीडियो लीक करता है तो मुझे बताएं। तो उन पर नग्नता फैलाने का मामला दर्ज हो सकता है. ऐसे में धारा 294 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है. जिसमें 3 महीने की कैद या जुर्माना या दोनों कार्रवाई हो सकती है.

अगर किसी के पास किसी का प्राइवेट वीडियो है और वह उसे लीक कर देता है। इसलिए यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है. ऐसे में उस व्यक्ति को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 यानी आईटी एक्ट की धारा 66ई के तहत शारीरिक गोपनीयता के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है। अगर किसी ने बिना इजाजत, बिना सहमति के किसी की फोटो और वीडियो ली है. बाद में इसे लीक कर दिया गया. तो इन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है. जिसमें 3 साल तक की कैद और 2 लाख रुपये तक का जुर्माना और दोनों लगाया जा सकता है.

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