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बड़े काम की है केंद्र सरकार की ये खास योजना, हर महीनें मिलते है 3000 रुपये

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भारत सरकार देश के नागरिकों के लिए कई योजनाएं चलाती है। सरकार की कई योजनाएं गरीबों और जरूरतमंद लोगों के लिएहैं. भारत में करोड़ों मजदूर असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी तय नहीं है. ना ही उन्हें भविष्य में मिलने वाली पेंशन के बारे में कुछ पता है.इसीलिए सरकार इन मजदूरों को लाभ पहुंचाने के लिए कई योजनाएं चलाती है। इन्हीं में से एक योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। जिसके तहत भारत सरकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को हर महीने एक निश्चित पेंशन देती है।

सरकार की इस योजना से मजदूरों को कैसे फायदा हो सकता है? इसके लिए आइए आपको बताते हैं कि इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है।भारत सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को लाभ दिया जाता है। 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत भारत सरकार इन मजदूरों को बुढ़ापे में 3 हजार रुपये की पेंशन देती है. इस योजना में मजदूरों को अंशदान करना होगा. मजदूर द्वारा जमा किया गया पैसा उतना ही सरकार का भी योगदान होता है।

अगर कोई मजदूर 200 रुपये जमा करता है तो सरकार भी 200 रुपये का योगदान देती है. योजना के तहत 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की आयु के श्रमिक इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। योजना में कम से कम 20 साल तक योगदान करना जरूरी है. इसके बाद 60 साल की उम्र होने पर सरकार की ओर से हर महीने 3 हजार रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे.

भारत सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए आवेदन करने के लिए मजदूरों को अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना होगा। वहां मजदूरों को अपने आधार कार्ड और बैंक विवरण के साथ योजना में अपना पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद जैसे ही सीएससी केंद्र अधिकारी उनका खाता खोलता है। इसकी जानकारी उन्हें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज के जरिए मिलती है. इसकी प्रीमियम राशि बैंक खाते से स्वचालित रूप से काट ली जाती है। लेकिन जब आप योजना में खाता रखते हैं

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