टेक न्यूज़ डेस्क – सिम कार्ड बेचने वालों के लिए पीएमओ ने नया आदेश जारी किया है। पीएमओ की ओर से दूरसंचार विभाग को नया निर्देश जारी किया गया है, जिसमें आधार कार्ड बायोमेट्रिक सत्यापन के बिना सिम कार्ड की बिक्री रोकने को कहा गया है। सभी नए कनेक्शन के लिए यूजर के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का यह आदेश अपराधियों द्वारा फर्जी दस्तावेजों के जरिए नए मोबाइल कनेक्शन खरीदने और फिर उसके जरिए धोखाधड़ी करने की वजह से जारी किया गया है।
सिम कार्ड का नया नियम
सिम कार्ड के नियम के मुताबिक, नया मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए आधार कार्ड के अलावा कोई भी सरकारी आईडी इस्तेमाल की जा सकती है, जिसमें वोटर आईडी, पासपोर्ट आदि शामिल हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी यह आदेश सिम कार्ड बेचने के नियमों को और सख्त बनाने के लिए जारी किया गया है। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक, सिम कार्ड रिटेलर बिना बायोमेट्रिक सत्यापन के सिम कार्ड नहीं बेच पाएंगे।
पीएमओ की ओर से यह निर्देश हाल ही में टेलीकॉम सेक्टर की समीक्षा बैठक के बाद आया है। दूरसंचार विभाग एआई आधारित टूल्स का फायदा उठाकर अपराधियों की पहचान करने और उन्हें दंडित करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के साथ काम कर रहा है। दूरसंचार विभाग को बताया गया है कि बिना आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन के कोई भी सिम कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। ऐसा करने से मोबाइल फोन का इस्तेमाल धोखाधड़ी के लिए नहीं किया जा सकेगा।
साइबर अपराध पर हाल ही में हुई बैठक में यह बात सामने आई है कि दूरसंचार क्षेत्र के नियमों का उल्लंघन करते हुए एक ही डिवाइस का इस्तेमाल कई सिम कार्ड के लिए किया गया है। इन सिम कार्ड का इस्तेमाल वित्तीय धोखाधड़ी के लिए किया गया है। दूरसंचार विभाग को जारी अपने निर्देश में पीएमओ ने ऐसे किसी भी सिम कार्ड विक्रेता की पहचान करने को कहा है जो फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सिम कार्ड जारी करते हैं।