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बनवाने जा रहे है हेवी गाड़ी का चालान तो पहले ध्यान रखें इन बातों का नहीं तो..

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देश में अगर किसी को कार चलानी हो तो उसे ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसके लिए आपको सबसे पहले आरटीओ में आवेदन करना होगा। इसके लिए ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन दिया जाता है. भारत में कुल चार प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस जारी किये जाते हैं। इनमें लर्नर लाइसेंस, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, कमर्शियल लाइसेंस और इंटरनेशनल परमिट शामिल हैं। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि कार और बाइक लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया सरल है या नहीं। लेकिन ट्रक का लाइसेंस बनता कैसे है? आइए आपको बताते हैं कि भारत में ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की क्या प्रक्रिया है।

भारत में मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत किसी को भी कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जा सकता है। वाणिज्यिक लाइसेंस का मतलब है कि आपके पास व्यवसाय के लिए संचालित वाणिज्यिक वाहनों को चलाने का परमिट है। वाणिज्यिक लाइसेंस तीन प्रकार के होते हैं। जिसमें भारी, मध्यम और हल्के वाहनों के लिए अलग-अलग तरह के लाइसेंस बनाए जाते हैं। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा अब सभी प्रकार के वाणिज्यिक वाहनों के लिए परिवहन लाइसेंस जारी किया जाता है। जिससे आप ट्रक, बस, ऑटो किसी भी तरह का कमर्शियल वाहन चला सकते हैं।

कमर्शियल लाइसेंस बनवाने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपको आरटीओ की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। इसके बाद आपको फॉर्म भरना होगा. जिसमें आप अपना पहचान पत्र जिसमें वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट या कोई अन्य दस्तावेज लगा सकते हैं। इसके साथ ही आपको एड्रेस प्रूफ के तौर पर एक डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा. इसके साथ ही आपको ट्रेनिंग सेंटर द्वारा दिया गया मेडिकल सर्टिफिकेट और फॉर्म पांच भी अपलोड करना होगा. इसके बाद आपको शुल्क का भुगतान करना होगा और फॉर्म जमा करना होगा। और तय तारीख पर आपको टेस्ट के लिए जाना होगा. आप ऑनलाइन प्रक्रिया के अलावा आरटीओ कार्यालय में जाकर ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं।

कमर्शियल ट्रक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको कुछ दस्तावेज़ जमा करने होंगे। जिसमें पते के प्रमाण के रूप में पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड या कोई अन्य दस्तावेज शामिल है। फिर पहचान प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड या कोई अन्य दस्तावेज जमा करना होगा। इसके साथ ही आपको एप्लीकेशन 2, फॉर्म 1ए और फॉर्म 5 भी जमा करना होगा. साथ ही ओरिजिनल लर्नर लाइसेंस और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी.

यूटिलिटी न्यूज़ डेस्क !!! किसी भी देश में अगर किसी को कार चलानी हो तो उसे ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसके लिए आपको सबसे पहले आरटीओ में आवेदन करना होगा। इसके लिए ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन दिया जाता है. भारत में कुल चार प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस जारी किये जाते हैं। इनमें लर्नर लाइसेंस, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, कमर्शियल लाइसेंस और इंटरनेशनल परमिट शामिल हैं। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि कार और बाइक लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया सरल है या नहीं। लेकिन ट्रक का लाइसेंस बनता कैसे है? आइए आपको बताते हैं कि भारत में ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की क्या प्रक्रिया है।

भारत में मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत किसी को भी कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जा सकता है। वाणिज्यिक लाइसेंस का मतलब है कि आपके पास व्यवसाय के लिए संचालित वाणिज्यिक वाहनों को चलाने का परमिट है। वाणिज्यिक लाइसेंस तीन प्रकार के होते हैं। जिसमें भारी, मध्यम और हल्के वाहनों के लिए अलग-अलग तरह के लाइसेंस बनाए जाते हैं। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा अब सभी प्रकार के वाणिज्यिक वाहनों के लिए परिवहन लाइसेंस जारी किया जाता है। जिससे आप ट्रक, बस, ऑटो किसी भी तरह का कमर्शियल वाहन चला सकते हैं।

कमर्शियल लाइसेंस बनवाने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपको आरटीओ की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। इसके बाद आपको फॉर्म भरना होगा. जिसमें आप अपना पहचान पत्र जिसमें वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट या कोई अन्य दस्तावेज लगा सकते हैं। इसके साथ ही आपको एड्रेस प्रूफ के तौर पर एक डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा. इसके साथ ही आपको ट्रेनिंग सेंटर द्वारा दिया गया मेडिकल सर्टिफिकेट और फॉर्म पांच भी अपलोड करना होगा. इसके बाद आपको शुल्क का भुगतान करना होगा और फॉर्म जमा करना होगा। और तय तारीख पर आपको टेस्ट के लिए जाना होगा. आप ऑनलाइन प्रक्रिया के अलावा आरटीओ कार्यालय में जाकर ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं।

कमर्शियल ट्रक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको कुछ दस्तावेज़ जमा करने होंगे। जिसमें पते के प्रमाण के रूप में पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड या कोई अन्य दस्तावेज शामिल है। फिर पहचान प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड या कोई अन्य दस्तावेज जमा करना होगा। इसके साथ ही आपको एप्लीकेशन 2, फॉर्म 1ए और फॉर्म 5 भी जमा करना होगा. साथ ही ओरिजिनल लर्नर लाइसेंस और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी.

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