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बेटी की शादी करने के लिए राजस्थान सरकार दे रही 51,000/- रुपये, जानें आप कैसे उठा सकते है योजना का लाभ

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देश में गरीबों की बड़ी आबादी है. उन्हें जीवन में जीवित रहने के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि परिवार में किसी बेटी की शादी होती है। ऐसे में इन लोगों के सामने कई तरह की आर्थिक परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार एक बहुत ही शानदार योजना चला रही है।

इस योजना का नाम विवाह अनुदान योजना है। उत्तर प्रदेश सरकार की विवाह अनुदान योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों के लोगों को अपनी बेटियों की शादी करते समय आने वाली वित्तीय कठिनाइयों को कम करना है। शादी अनुदान योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार गरीब परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के लिए 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। आइये इस एपिसोड में जानें

यह योजना विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए शुरू की गई है। ऐसे में किसी अन्य राज्य के नागरिक इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। ऐसे में आपको कुछ बातों के बारे में जानना चाहिए. विवाह अनुदान योजना का लाभ केवल उन जोड़ों को दिया जाता है जहां लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष है। उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार उठा सकते हैं।

यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं। ऐसे में विवाह अनुदान योजना का लाभ उठाने के लिए आपकी वार्षिक आय 56,560 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए वार्षिक आय 46,080 रुपये तय की गई है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए दूल्हा और दुल्हन का आधार कार्ड, दोनों का पहचान पत्र, विवाह प्रमाण पत्र या कार्ड, बीपीएल कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, दूल्हा और दुल्हन की फोटो, आय प्रमाण पत्र और बैंक विवरण आवश्यक है।

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