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बैंक बंद हो जाने के बाद भी अकाउंट से निकल सकते हैं पैसे?

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हाल ही में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में 122 करोड़ रुपये के घोटाले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने बैंक के महाप्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया है। जिसके बाद रिजर्व बैंक ने भी इस बैंक पर सख्त कार्रवाई की है। इस दौरान आरबीआई ने बैंक में जमा और निकासी दोनों पर रोक लगा दी है। इसके अलावा बैंक के बोर्ड को 12 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। जिसके बाद इस बैंक के खाताधारकों में इस बात को लेकर हड़कंप मच गया है कि अब उनकी जमा राशि का क्या होगा। आज हम आपको इस बारे में जानकारी देंगे कि क्या बैंक बंद होने के बाद भी आप खाते से पैसे निकाल सकते हैं या नहीं।

यदि कोई बैंक असफल हो जाए तो आपको कितना पैसा मिलेगा?
आपको बता दें कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बंद होने के बाद ग्राहक अपनी जमा-पूंजी को लेकर चिंतित हैं, जो जायज भी है। हालांकि, इस सबमें आरबीआई का कहना है कि जिनके खाते में 10 लाख रुपये तक जमा हैं, उन्हें 5 लाख रुपये तक निकालने की अनुमति होगी। यह सुविधा निक्षेप बीमा एवं ऋण गारंटी निगम द्वारा प्रदान की जाएगी। फिलहाल, आरबीआई के निर्देशानुसार, बैंक ग्राहकों को निकासी की अनुमति नहीं है। हालांकि, वेतन, किराया और बिजली बिल जैसी आवश्यक सुविधाओं का भुगतान बैंक के यूपीआई के जरिए किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल बैंक का पेमेंट ऐप भी काम नहीं कर रहा है।

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आरबीआई का नियम क्या कहता है?
आरबीआई के नियम कहते हैं कि बैंक के डूबने की स्थिति में आपको अधिकतम पांच लाख रुपये मिलेंगे। यह दावा बीमा के अंतर्गत उपलब्ध है। यदि आपने किसी बैंक में 2 लाख रुपए जमा किए हैं और वह बैंक दिवालिया हो जाता है, तो आपको 5 लाख रुपए के बीमा के तहत पूरी राशि वापस मिल जाएगी। लेकिन यदि आपके खाते में 7 लाख रुपए जमा हैं, तो बीआईएम के तहत उपलब्ध अधिकतम राशि 5 लाख रुपए है, ऐसी स्थिति में आपको सीधे 2 लाख रुपए का नुकसान होगा। यदि आप अपना पैसा सुरक्षित रखना चाहते हैं तो अपना पैसा अलग-अलग बैंकों में जमा करें।

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