क्या आपका खाता बैंक में है? जब आप किसी बैंक में खाता खुलवाते हैं तो उसके बाद आपको कई सुविधाएं मिलती हैं। जैसे- चेकबुक, दरअसल इसके जरिए आप किसी को भी बिना कैश दिए पेमेंट कर सकते हैं. चेक में खाताधारक की जानकारी होती है और यह उस व्यक्ति द्वारा भरा जाता है जिसे चेक दिया गया है। इसके बाद बैंक में जाकर इस चेक से भुगतान प्राप्त किया जा सकता है. लेकिन डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें आपको कार्ड लेकर एटीएम मशीन पर जाना होता है और फिर आप पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या आप किसी मृत व्यक्ति के एटीएम कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं? क्या ऐसा करना गलत है? क्या ऐसा करने वाले व्यक्ति को जेल नहीं हो सकती? तो आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब।
आमतौर पर देखा जाता है कि जब किसी के परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार के लोग उसके एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं। लेकिन आपके लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि नियमों के मुताबिक ऐसा करना गैरकानूनी है. यहां तक कि नॉमिनी भी बैंक को बताए बिना खाते से पैसे नहीं निकाल सकता है. अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े गए तो आपको सजा भी हो सकती है.
आपके परिवार में अस्सी की ज़ाय है है अगु अस्के बैंक चाटे से एक्सेन्टेन से एक्सेन्टेन कट, और अच्चे परिवार में अक्सी की ज़ाय है है है है। नियम के मुताबिक, आप पैसे तभी निकाल सकते हैं जब मृतक की सारी संपत्ति आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाए। वहीं, आपको इसकी जानकारी सबसे पहले बैंक को देनी होगी.
वहीं, अगर मृत व्यक्ति के बैंक खाते में कोई नॉमिनी है तो उसे भी बैंक को सूचित करना होगा। वहीं, एक से अधिक नॉमिनी होने की स्थिति में बैंक को सहमति पत्र दिखाना होता है, जिसके बाद ही आप मृत व्यक्ति के बैंक खाते से पैसे निकाल सकते हैं।
यदि आप मृत व्यक्ति के बैंक खाते के नामांकित व्यक्ति हैं, तो आपको खाते में जमा धन का दावा करने के लिए एक फॉर्म भरना होगा। फॉर्म के साथ आपको मृतक की पासबुक, खाता टीडीआर, चेकबुक, मृत्यु प्रमाण पत्र और अपना आधार और पैन कार्ड भी संलग्न करना होगा। फिर बैंक हर चीज का सत्यापन करता है और सत्यापन सही पाए जाने के बाद आप मृत व्यक्ति के बैंक खाते से पैसे निकाल सकते हैं।






