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‘मोहम्मद शमी ने मुझे मजबूर किया…’ कोर्ट के फैसले के बाद हसीन जहां ने फिर बोला हमला

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भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां का कहना है कि शादी से पहले वह मॉडलिंग और एक्टिंग करती थीं। गेंदबाज ने उनसे यह पेशा छोड़ने को कहा और वह इसके लिए राजी हो गईं। आपको बता दें कि मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को अपनी पत्नी हसीन जहां और बेटी को 4 लाख रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया था। जस्टिस अजय कुमार मुखर्जी की सिंगल बेंच ने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया।

हसीन जहां का बयान

इस आदेश के बाद हसीन जहां का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि शादी से पहले वह मॉडलिंग कर रही थीं, लेकिन शमी ने उनसे हाउसवाइफ बनकर रहने को कहा। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए हसीन जहां ने कहा- ‘मैं शादी से पहले मॉडलिंग और एक्टिंग कर रही थी। शमी ने मुझे अपना पेशा छोड़ने के लिए मजबूर किया। वह चाहते थे कि मैं हाउसवाइफ की ही जिंदगी जिऊं। मैं शमी से इतना प्यार करती थी कि मैंने खुशी-खुशी यह स्वीकार कर लिया… लेकिन अब मेरी खुद की कोई आमदनी नहीं है। शमी को हमारे भरण-पोषण की सारी जिम्मेदारी उठानी होगी। इसीलिए जब उन्होंने इनकार कर दिया तो हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। भगवान का शुक्र है कि हमारे देश में ऐसा कानून है जो लोगों को अपनी जिम्मेदारियां निभाने का आदेश देता है… अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उसके चेहरे पर यह नहीं लिखा होता कि उसका चरित्र खराब है, वह अपराधी है या वह आपके और आपकी बेटी के भविष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा… मैं भी ऐसी घटना का शिकार हुई हूं… भगवान ने बड़े से बड़े अपराधियों को भी माफ कर दिया है।’

इस बीच हसीन जहां ने शमी पर उनकी जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा- ‘वह (शमी) अपनी बेटी की सुरक्षा, भविष्य और खुशी नहीं देख सकते। उन्हें हसीन जहां की जिंदगी बर्बाद करने की जिद भी छोड़ देनी चाहिए। वह मुझे बर्बाद नहीं कर सकते क्योंकि मैं न्याय के रास्ते पर हूं जबकि वह अन्याय के रास्ते पर हैं।’

शमी अपनी पत्नी को 1.5 लाख रुपये प्रति माह और बेटी को 2.5 लाख रुपये प्रति माह देंगे।

हाईकोर्ट के जस्टिस अजय कुमार मुखर्जी द्वारा दिए गए आदेश में कहा गया है, ‘मेरी राय में याचिकाकर्ता नंबर एक (हसीन जहां) को 1,50,000 रुपये प्रति माह और उनकी बेटी को 2,50,000 रुपये की राशि दोनों याचिकाकर्ताओं के लिए वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उचित होगी।’ आदेश में कहा गया है, ‘हालांकि, याचिकाकर्ता के बच्चे के संबंध में, पति/विपरीत पक्ष (शमी) हमेशा उपरोक्त राशि के अलावा उसकी शिक्षा और/या अन्य उचित खर्चों में स्वेच्छा से मदद करने के लिए स्वतंत्र होंगे।’

कोर्ट के फैसले पर हसीन जहां के वकील इम्तियाज ने क्या कहा?

कलकत्ता हाईकोर्ट के इस आदेश पर हसीन जहां के वकील इम्तियाज अहमद का बयान आया है। उन्होंने कहा- ‘यह हसीन जहां के लिए सबसे अच्छा पल था। 2018 से 2024 तक वह दर-दर भटकती रही… आखिरकार कल खुली अदालत में फैसला हुआ कि हसीन जहां को डेढ़ लाख और उनकी बेटी को ढाई लाख रुपए (दोनों ही महीने के हिसाब से) दिए जाएंगे और जब भी बेटी को सहारे की जरूरत होगी, मोहम्मद शमी उसे सहारा देंगे। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि अंतरिम आदेश के लिए मुख्य आवेदन को छह महीने के भीतर निपटाया जाए। संभावना है कि जब वे गुजारा भत्ता पर सुनवाई पूरी करने के लिए ट्रायल कोर्ट लौटेंगे तो इसे बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया जाएगा क्योंकि हसीन जहां ने अपने गुजारा भत्ता आवेदन में 7 लाख और 3 लाख रुपए का दावा किया था।

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