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मौत के बाद किसे मिलते हैं पीएफ खाते के पैसे? जानें क्या कहता है नियम

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जितने लोग नौकरीपेशा हैं। हर किसी के पास पीएफ अकाउंट होता है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ द्वारा संचालित पीएफ खाता भविष्य के लिए एक बेहतर बचत योजना है। जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान होता है.सैलरी का 12 फीसदी हिस्सा खाते में जमा होता है. पीएफ खाते पर सरकार की ओर से काफी अच्छा ब्याज भी दिया जाता है. पीएफ खाते की सबसे अच्छी बात यह है कि पीएफ खाताधारक कभी भी अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल सकता है।अगर घर बनवाना हो तो भी पैसा निकाला जा सकता है. लोगों के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि अगर पीएफ खाताधारक की मृत्यु हो जाए तो उस पैसे का क्या होगा। तो आइए बताते हैं कि मरने के बाद पैसा क्या होता है और पैसे निकालने की प्रक्रिया क्या है।

यदि किसी पीएफ खाताधारक की अचानक मृत्यु हो जाती है। फिर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के नियमों के मुताबिक खाते की पूरी रकम नॉमिनी को सौंप दी जाती है. आमतौर पर पीएफ खातों में नॉमिनी का नाम पहले से ही दर्ज होता है. इसके बाद नॉमिनी को पीएफ खाताधारक की खाते की रकम के लिए डेथ क्लेम मिल सकता है. इसके लिए पोस्ट ऑफिस या ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध मृत्यु दावा फॉर्म भरकर दावा राशि के लिए आवेदन करना होता है।

पीएफ खाताधारक की मृत्यु के बाद उसके नॉमिनी को खाताधारक की पूरी जानकारी के साथ फॉर्म 20 भरकर जमा करना होता है। यह फॉर्म उसे नियोक्ता यानी उस कंपनी द्वारा भेजा जाता है जिसमें खाताधारक आखिरी बार कार्यरत था। फॉर्म भरने के बाद सभी दस्तावेजों के साथ इसे सबमिट कर दिया जाता है। दावे की जानकारी नामांकित व्यक्ति को दिए गए फ़ोन नंबर पर दी जाती है। क्लेम सेटल होने के बाद पैसा दिए गए बैंक खाते में जमा कर दिया जाता है।

पीएफ डेथ क्लेम के लिए नॉमिनी को पीएफ अकाउंट नंबर, नॉमिनी का नाम, पता, पहचान पत्र की अन्य जानकारी और मोबाइल नंबर, जिम डेथ क्लेम फॉर्म, पीएफ खाताधारक का मृत्यु प्रमाण पत्र और खाताधारक की पासबुक के साथ कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। अगर पीएफ खाताधारक का कोई नॉमिनी नहीं है तो रकम कानूनी उत्तराधिकारी को मिलती है।

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