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यूएस स्टील टैरिफ: भारत ने घरेलू निर्माताओं के हितों को ध्यान में रख उठाए कई बड़े कदम

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नई दिल्ली, 12 मार्च (आईएएनएस)। अमेरिका ने 12 मार्च से मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) के आधार पर स्टील और एल्युमीनियम प्रोडक्ट पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने घरेलू स्टील निर्माताओं की सुरक्षा और भारत के स्टील इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाने की बात कही है।

लोकसभा में एक लिखित उत्तर में इस्पात और भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा के अनुसार, सरकार पारस्परिक रूप से लाभकारी और निष्पक्ष तरीके से द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखे हुए है।

उन्होंने कहा, “चीन और वियतनाम से वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब के लिए काउंटरवेलिंग ड्यूटी (सीवीडी) लागू है। केंद्रीय बजट 2024-25 में फेरो-निकेल और मोलिब्डेनम अयस्कों और कंसन्ट्रेट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (बीसीडी) 2.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है, जो इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल है।

फेरस स्क्रैप पर बीसीडी छूट अगले साल 31 मार्च तक जारी रखी गई है। कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड (सीआरजीओ) स्टील के निर्माण के लिए कच्चे माल पर छूट अगले साल 31 मार्च तक जारी रखी गई है।

स्पेशलिटी स्टील के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का उद्देश्य देश के भीतर ‘स्पेशलिटी स्टील’ की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और पूंजी निवेश को आकर्षित कर आयात को कम करना है।

सरकार के अनुसार, स्पेशलिटी स्टील के लिए पीएलआई योजना के तहत अनुमानित अतिरिक्त निवेश 27,106 करोड़ रुपये है, जिसमें स्पेशलिटी स्टील के लिए लगभग 24 मिलियन टन (एमटी) की डाउनस्ट्रीम कैपेसिटी का निर्माण शामिल है।

सरकार देश में स्टील क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत माहौल बनाकर एक सुविधाकर्ता के रूप में काम करती है।

व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) कस्टम टैरिफ एक्ट, 1975 के तहत एंटी-डंपिंग जांच करता है।

डंपिंग विरोधी उपायों का मूल उद्देश्य डंपिंग के अनुचित व्यापार व्यवहार से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को खत्म करना और घरेलू उद्योग के लिए समान अवसर पैदा करना है।

क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के तहत 151 भारतीय मानक अधिसूचित हैं, जिसमें कार्बन स्टील, मिश्र धातु स्टील और स्टेनलेस स्टील को कवर किया जाता है।

–आईएएनएस

एसकेटी/केआर

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