डिजिटल इंडिया की दिशा में बढ़ते कदमों के बीच आज ज्यादातर लोग UPI (Unified Payment Interface) का इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटे-बड़े हर पेमेंट के लिए अब लोग कैश की जगह डिजिटल पेमेंट करना ज्यादा सुरक्षित और आसान समझते हैं। लेकिन इस डिजिटल सुविधा के साथ एक समस्या भी जुड़ी हुई है—अगर गलती से आपने गलत खाते में पैसे भेज दिए, तो क्या किया जाए?
गलत अकाउंट में पैसे जाने पर सबसे पहले क्या करें?
अगर आपसे UPI से किसी गलत व्यक्ति के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए हैं, तो सबसे पहले उस व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश करें। अगर आप उसे जानते हैं, तो कॉल या मैसेज के जरिए समझाएं कि पैसे गलती से भेजे गए हैं। आप ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं। अगर सामने वाला ईमानदार हुआ, तो पैसे वापस मिल सकते हैं।
लेकिन अधिकतर मामलों में ऐसा नहीं होता, और लोग पैसे वापस करने से इनकार कर देते हैं। ऐसे में आपको तुरंत शिकायत करनी चाहिए।
आरबीआई में करें शिकायत
अगर सामने वाला व्यक्ति पैसे वापस करने से मना कर दे, तो आप RBI (Reserve Bank of India) की मदद ले सकते हैं। इसके लिए:
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टोल फ्री नंबर 1800 120 1740 पर कॉल करें।
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या फिर RBI की वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज करें।
शिकायत करते समय आपको ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल देनी होगी जैसे—राशि, तारीख, समय, ट्रांजैक्शन ID, और किस अकाउंट में पैसा गया।
पेमेंट ऐप कस्टमर केयर से करें संपर्क
आप जिस पेमेंट ऐप (Google Pay, PhonePe, Paytm) का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके कस्टमर केयर से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए:
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ऐप के हेल्प सेक्शन में जाएं
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“Wrong Transaction” या “Money Sent to Wrong Account” का विकल्प चुनें
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संबंधित ट्रांजैक्शन ID डालें और शिकायत दर्ज करें
NPCI में भी कर सकते हैं शिकायत
अगर पेमेंट ऐप या बैंक से समाधान नहीं मिलता, तो आप NPCI (National Payments Corporation of India) के पास भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं:
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NPCI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं
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“Register a Complaint” ऑप्शन चुनें
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ट्रांजैक्शन से जुड़ी सारी डिटेल भरें और शिकायत दर्ज करें
कितनी जल्दी करें शिकायत, उतना बेहतर
UPI ट्रांजैक्शन रियल टाइम में होते हैं, इसलिए अगर आप गलती से किसी और अकाउंट में पैसे भेज देते हैं, तो जितनी जल्दी आप शिकायत दर्ज करेंगे, उतना ही ज्यादा मौका होगा कि आपके पैसे वापस मिल जाएं।