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रणवीर इलाहाबादिया को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी शो शुरू करने की अनुमति

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नई दिल्ली, 3 मार्च (आईएएनएस)। समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर आलोचनाओं के शिकार रणवीर इलाहाबादिया के लिए सोमवार का दिन राहत भरा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर को इस शर्त पर अपने पॉडकास्ट को फिर से शुरू करने की अनुमति दी कि वह “शालीनता और नैतिकता के मानकों” को बनाए रखेंगे।

रणवीर इलाहाबादिया, आशीष चंचलानी और अपूर्वा मखीजा समेत अन्य कई यूट्यूबर्स समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के एक एपिसोड के दौरान अश्लील और अभद्र कमेंट्स को लेकर विवाद में फंस गए।

जस्टिस सूर्यकांत और एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने पहले की एक शर्त में ढील दी, जिसके तहत इलाहाबादिया या उनके सहयोगियों को अगले आदेश तक यूट्यूब या संचार के किसी अन्य ऑडियो/वीडियो विजुअल मोड पर कोई भी शो प्रसारित करने से रोक दिया गया था।

सुनवाई के दौरान, जस्टिस कांत की अगुवाई वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, केंद्र के दूसरे सबसे बड़े कानून अधिकारी से ऑनलाइन मीडिया में कंटेंट को फिर से शुरू करने पर विचार करने को कहा।

उन्होंने कहा, “हम कोई ऐसी व्यवस्था नहीं चाहते जिससे सेंसरशिप बढ़े, लेकिन यह सबके लिए स्वतंत्र नहीं हो सकता।”

अदालत ने स्पष्ट किया कि इलाहाबादिया के शो को उन कार्यवाहियों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जो न्यायालय में विचाराधीन हैं। इससे पहले 18 फरवरी को अदालत ने इलाहाबादिया की गिरफ्तारी पर इस शर्त के साथ रोक लगा दी थी कि वह जांच अधिकारियों द्वारा बुलाए जाने पर जांच में शामिल होंगे।

अदालत ने आदेश दिया था, “गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम संरक्षण इस शर्त के साथ दिया जाता है कि याचिकाकर्ता चल रही जांच में पूरा सहयोग करेगा।”

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ शो पर प्रसारित एपिसोड के आधार पर इलाहाबादिया के खिलाफ कोई और एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी, जिसके लिए पहले ही दो-तीन एफआईआर दर्ज की जा चुकी है।

विवाद के बीच समय रैना ने यूट्यूब से शो के सभी वीडियो हटा दिए और कहा था कि उनका इरादा केवल मनोरंजन करना और लोगों को हंसाना था।

कॉमेडी शो में पेरेंट्स पर अश्लील और आपत्तिजनक कमेंट करने के मामले में लोकप्रिय यूट्यूबर्स समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया, आशीष चंचलानी और अपूर्व मुखीजा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए कई शिकायतें दर्ज की गई हैं।

–आईएएनएस

एमटी/सीबीटी

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