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राजस्थान हाइकोर्ट ने खारिज की RCB के प्लेयर यश दयाल की गिरफ्तारी रोकने की याचिका

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रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के तेज़ गेंदबाज़ यश दयाल की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में यश को राजस्थान हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पीड़िता नाबालिग है। ऐसे में गिरफ्तारी और पुलिस कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती।

बता दें कि जयपुर की एक लड़की ने यश दयाल पर क्रिकेट में करियर बनाने का लालच देकर बलात्कार करने का आरोप लगाया था। लड़की ने जयपुर में क्रिकेट खिलाड़ी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। जिसके तहत पुलिस यश के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इस संबंध में आरोपी खिलाड़ी ने राजस्थान हाईकोर्ट में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।

अगली सुनवाई 22 अगस्त को
अदालत ने मामले में केस डायरी समन भेज दिया है और अगली सुनवाई 22 अगस्त तय की है। सुनवाई के दौरान यश के वकील कुणाल जयमन ने बताया कि गाजियाबाद में भी एक लड़की ने उनके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया था, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। उन्होंने यह भी बताया कि इसके ठीक 7 दिन बाद, इस लड़की ने जयपुर में मामला दर्ज कराया है।

यश को फँसाने की साजिश

यश के वकील ने बताया कि इस मामले में पूरा गिरोह सक्रिय है, ये लोग इस तरह के मामले दर्ज कराकर यश को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में यश दयाल की ओर से मामले की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। इस पूरी घटना के बारे में जयपुर के सांगानेर थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़िता जयपुर में क्रिकेट खेलते समय यश के संपर्क में आई थी।

पहले भी दर्ज हो चुका है मामला

गौरतलब है कि तेज़ गेंदबाज़ यश पर दो लड़कियों ने धोखाधड़ी और बलात्कार का आरोप लगाया है। गाजियाबाद की एक लड़की ने भी यश पर शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाने और बाद में शादी से इनकार करने का आरोप लगाया था। इस मामले में उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है।

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